राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई राज्य भूमि नगर निकायों को देने के आदेश पर अंतरिम रोक
Mukesh Sharma | Aug 07, 2026, 18:57 IST
जमीनों को नगर निकायों के नाम दर्ज करने के 17 अप्रैल 2025 के आदेश की क्रियान्विति पर रोक
राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी जमीनों को नगर निकायों के नाम दर्ज करने वाले 17 अप्रैल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे प्रदेश के लगभग 10,000 गांव प्रभावित होंगे।
समझें क्या है पूरा मामला
- राज्य की जमीनों को नगर निकायों के नाम दर्ज करने के 17 अप्रैल 2025 के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगी।
- वन्य जीव जंतु सेवार्थ फाउंडेशन की याचिका पर हुए आदेश।
- कोर्ट ने माना आदेश जारी रहने से राज्य में गंभीर और जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।
- प्रदेश के 7 विकास प्राधिकरणों, 10 यूआईटी और 310 निकायों से जुड़े लगभग 10,000 गांव इस आदेश से प्रभावित।
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की बैंच ने यह अंतरिम आदेश वन्य जीव जंतु सेवार्थ फाउंडेशन की जनहित याचिका पर दिया। मामले में अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी।
जटिल स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं
प्रदेश में सात विकास प्राधिकरण
इसके अतिरिक्त, प्रदेश में कुल 10 यूआईटी (शहरी सुधार न्यास) हैं, जिनके क्षेत्राधिकार में लगभग 150 गांव आते हैं। राज्य में 310 नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में लगभग 6000 गांव शामिल हैं। इस प्रकार, पूरे प्रदेश में लगभग 10 हजार गांव सरकार के 17 अप्रेल,2025 के आदेश से प्रभावित होते हैं।
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