राजस्थान में ऊंची इमारतों का रास्ता साफ, बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव
Jageshwar prasad | Jun 02, 2026, 11:05 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान सरकार ने नए बिल्डिंग बायलॉज लागू कर शहरों में बहुमंजिला इमारतों की ऊंचाई पर लगा 70 मीटर का प्रतिबंध हटा दिया है। अब पुख्ता फायर फाइटिंग सिस्टम वाली इमारतें कितनी भी ऊंची बनाई जा सकेंगी। नियमों में इंडियन स्टैंडर्ड कोड लागू किया गया है।
News In Short
- राजस्थान में अब 70 मीटर से ऊंची इमारतें बनाने का रास्ता साफ, नया बिल्डिंग बायलाज लागू।
- फायर फाइटिंग सिस्टम होने पर इमारतों की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- वर्ष 2020 से 70 मीटर की ऊंचाई सीमा थी, अब हाईराइज बिल्डिंग के लिए खुला रास्ता।
- नए बायलाज में इंडियन स्टैंडर्ड कोड लागू, नेशनल बिल्डिंग कोड की जगह ली।
- बिना भवन स्वीकृति मकान बनने पर संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार।
News In Detail
हाईराइज बिल्डिंग की ऊंचाई का यह प्रतिबंध हटाने का फैसला उन इमारतों पर लागू होगा, जिनमें पुख्ता फायर फाइटिंग सिस्टम (अग्निशमन प्रणाली) उपलब्ध होगा।
क्यों लगा था 70 मीटर का प्रतिबंध?
लेकिन अब नए नियमों के तहत यदि भवन निर्माता खुद ही भवन में पुख्ता फायर फाइटिंग सिस्टम लगाते हैं, तो भवन की ऊंचाई कितनी भी बढ़ाई जा सकेगी।
क्या बदलेगा नए नियमों में?
अधिकारी होंगे जिम्मेदार
दूसरी बार बदले नियम
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ऊंची इमारतों के निर्माण से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से मजबूत हो और इमारतों में अन्य सुरक्षा मानकों का भी पालन किया जाए।
निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा
FAQ
- बिल्डिंग बायलाज क्या होता है?
बिल्डिंग बायलॉज (Building Bye-laws) या भवन उपनियम स्थानीय सरकार, विकास प्राधिकरणों (जैसे जेडीए) या नगर निगमों द्वारा बनाए गए कानूनी नियमों और विनियमों का एक समूह है। सरल शब्दों में, यह घर या व्यावसायिक इमारत बनाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन है, जिसका पालन करना हर मकान मालिक और बिल्डर के लिए अनिवार्य होता है। यदि आपका कंस्ट्रक्शन प्लान इन बायलॉज के अनुरूप नहीं होता, तो विकास प्राधिकरण आपके बिल्डिंग मैप (नक्शे) को पास नहीं करता है।
ये भी पढ़ें:-
बेनीवाल के बोल बिगड़ते ही घेराबंदी शुरू, 5 महीने पुराने मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
राहुल गांधी ने दिए संगठन मजबूत और जीत के टिप्स, बोले-खींचतान कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप नहीं
25 लाख लेकर फरार, शौक पूरे किए, 15 साल बाद अब गिरफ्तार
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari