शहरी निकाय-पंचायतीराज चुनाव : उम्मीदवारों की खर्च सीमा दोगुनी बढ़ी, कई तरह की पाबंदियां भी रहेंगी

राजस्थान के पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में खर्च की सीमा दोगुनी बढ़ाई गई है। हालांकि चुनाव प्रचार में वाहनों और लाउड स्पीकर के उपयोग पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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Mukesh Sharma
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Photograph: (the sootr)

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Jaipur. राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों में खर्च सीमा को बढ़ाने की अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी है। इन चुनावों में खर्च की सीमा को दोगुना तक बढ़ाया है। हालांकि प्रचार में कई किस्म की पाबंदियां भी रहेंगी। प्रचार में बस, ट्रक सहित पशुओं के जरिए संचालित होने वाले तांगा, बैलगाड़ी व ऊंट का इस्तेमाल नहीं होगा। 

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एक से डेढ़ लाख तक खर्च

आयोग ने सरपंच के लिए पहले चुनाव खर्च की 50 हजार की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। पंचायत समिति सदस्य की चुनाव खर्च सीमा को 75 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख और जिला परिषद सदस्य चुनाव की खर्च सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए तक कर दिया है। 

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उम्मीदवारों की खर्च सीमा दोगुनी बढ़ी

आयोग ने स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका, परिषद व निगम चुनाव में भी खर्च की सीमा बढ़ाई है। नगर निगम पार्षद चुनाव में खर्च सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए कर दिया है। वहीं नगर परिषद में पार्षद की चुनावी खर्च सीमा को डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख और नगर पालिका पार्षद की चुनाव खर्च सीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी है।  

15 दिन में देना होगा खर्च का हिसाब

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। उन्हें चुनाव खर्च का पूरा हिसाब 15 दिन में देना अनिवार्य होगा। वहीं चुनाव प्रचार में बस, ट्रक, मिनी बस, तांगा, ऊंट व बैलगाड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग का कहना है कि नियम नहीं मानने पर सख्त एक्शन होगा।

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केवल एक वाहन का उपयोग

आयोग ने प्रचार के लिए वाहनों की सीमा भी तय कर दी है। जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार चुनाव में तीन से ज्यादा वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेगा। पंचायत समिति मेंबर के चुनाव में दो वाहनों की सीमा रहेगी, जबकि सरपंच का चुनाव लड़ने वाले एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में काम में लिए जाने वाले वाहनों की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को पहले ही देनी होगी।  

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ये इस तरह करेंगे वाहन का प्रयोग 

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रचार के लिए अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। वहीं नगर परिषद में पार्षद उम्मीदवार अधिकतम दो तथा नगर पालिका के उम्मीदवार एक वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।  

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प्रचार में लाउड स्पीकर पर पाबंदी

निकाय व पंचायतीराज चुनाव राजस्थान के उम्मीदवार प्रचार में चुनाव कार्यालय पर प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में भी लाउड स्पीकर के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही होगा। रैली के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी ही होगी।

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