वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान में बदले भर्ती नियम
Jageshwar prasad | Jun 04, 2026, 16:28 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में बड़ा बदलाव करते हुए नियम बनाया है कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के एक साल के भीतर इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है तो वह पद वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा।
News In Short
- राजस्थान में अब जॉइनिंग के एक साल के भीतर खाली पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे।
- कार्मिक विभाग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण परिपत्र जारी कर दिया है।
- पहले जॉइनिंग के बाद पद खाली होने पर अगली भर्ती में करना पड़ता था इंतजार।
- नए नियम से भर्ती प्रक्रिया में समयबद्धता आएगी और सरकारी कामकाज बनेगा निरंतर।
- यह नियम अब से होने वाली भर्तियों पर लागू होगा, पुराने मामलों पर नहीं।
News In Detail
सरकार ने बरसों पुराने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब यह व्यवस्था दी है कि यदि किसी अभ्यर्थी के कार्यग्रहण (जॉइनिंग) करने के बाद भी एक साल के भीतर पद खाली होता है, तो उसे नई भर्ती में शामिल करने के बजाय वर्गवार प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
इस संबंध में कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह द्वारा आज, 4 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र (Circular) जारी किया गया है।
क्यों पड़ा इस फैसले की जरूरत?
उसे अगली नई भर्ती में जोड़ा जाता था, जिससे पदों को भरने में सालों का समय लग जाता था और सरकारी काम प्रभावित होते थे।
नया नियम क्या है?
1 वर्ष की समय सीमा: अंतिम चयन सूची (मूल सूची) की अनुशंसा भेजने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर यदि कोई चयनित अभ्यर्थी सेवा का परित्याग (इस्तीफा) करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे पदच्युत किया जाता है, तो वह पद खाली नहीं रहेगा।
वेटिंग लिस्ट से चयन: उस खाली हुए पद को अब वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से तुरंत भरा जाएगा।
राजकीय कार्यों में निरंतरता: सरकार का मानना है कि इस फैसले से भर्ती प्रक्रियाओं में समयबद्धता आएगी, सरकारी काम बिना रुके चलेंगे और युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर मिलेंगे।
पुराने मामलों पर नहीं होगा असर
इन्हें भेजी गई प्रतियां
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