अब तबादलों के मामलों की होगी जल्द सुनवाई, कोर्ट ने दिए आदेश

Ashish Bhardwaj | Aug 06, 2026, 10:48 IST
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राजस्थान हाई कोर्ट का खाली  रैट पद
राजस्थान हाई कोर्ट का खाली रैट पद

राजस्थान हाई कोर्ट ने रैट यानी राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण की जोधपुर पीठ में खाली सदस्य पद पर तुरंत नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। सदस्य असलम मेहर के निधन के बाद अधिकरण की कार्यवाही ठप है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राजस्थान हाईकोर्ट का सरकार को बड़ा निर्देश।
  • रैट में खाली पद जल्द भरने के आदेश।
  • सदस्य के निधन से ठप हुई सुनवाई।
  • ट्रांसफर मामलों में कर्मचारियों को मिलेगी राहत।
  • 7 सितंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई।
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक अहम निर्देश दिया है। यह निर्देश राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण यानी रैट से जुड़ा है। रैट की जोधपुर स्थायी पीठ में सदस्य का पद खाली पड़ा है। हाई कोर्ट ने इस पद पर तत्काल नियुक्ति करने को कहा है। यह निर्देश न्यायिक कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के मकसद से दिया गया है।

यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर की ओर से दायर की गई थी।

किस बेंच ने दिए निर्देश

इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने के बाद यह अहम आदेश जारी किया।

कोर्ट ने साफ कहा कि रिक्त पद को जल्द से जल्द भरा जाए। इससे अधिकरण का कामकाज दोबारा पटरी पर आ सकेगा।

सदस्य के निधन से ठप हुआ कामकाज

इस पूरे मामले की जड़ एक दुखद घटना से जुड़ी है। अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोधपुर पीठ के सदस्य असलम मेहर का 31 जुलाई को निधन हो गया था।

उनके निधन के बाद से अधिकरण की पूरी कार्यवाही ठप पड़ी है। इसका सीधा असर राज्य कर्मचारियों पर पड़ रहा है। दरअसल तबादलों से जुड़े सैकड़ों मामलों की सुनवाई इस वजह से प्रभावित हो रही है। कई कर्मचारी अपने मामलों में फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

सरकार ने दिया आश्वासन

इस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से भी अदालत में पक्ष रखा गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने सरकार का पक्ष रखते हुए अहम बात कही। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे।

इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया। कोर्ट ने रिक्त पद को शीघ्र भरने का निर्देश दोहराया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख भी तय कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।

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