हाई कोर्ट ने एसीबी के डीआईजी से कहा, क्यों बचा रहे हो भ्रष्टाचारियों को ! दो सप्ताह में कार्रवाई करो
Mukesh Sharma | Feb 23, 2026, 20:56 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने डीओआईटी में भ्रष्टचार की शिकायतों की जांच करने में ढ़िलाई बरतने पर भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के प्रति नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा को कहा कि कार्रवाई नहीं करने का अर्थ है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है
News In Short
- एसीबी डीआईजी हुए हाई कोर्ट में पेश,कार्रवाई के लिए मांगा और समय
- हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को दिया था दो सप्ताह का समय,डीआईजी ने मांगा और समय
- शिकायतकर्ता का आरोप एसीबी डरती है बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने से
News In Detail
27 मामलों के दस्तावेज दे दिए हैं
डरती है एसीबी बड़े अफसरों पर कार्यवाही से
आपके विरुद्ध भी कर सकते हैं कार्यवाही
हाईकोर्ट ने दिनांक 5 फरवरी को एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा को दो सप्ताह में कार्यवाही करने के आदेश दिया था मगर एसीबी ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की और किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई इस पर न्यायालय ने जब डीआईजी शर्मा से पूछा कि की शिकायतो से अपराध बनता है या नहीं और आपने आरोपी के खिलाफ कोई जांच है क्या तो उन्होंने कहा की फोन से बात की है और जांच में अभी समय लगेगा इसपर न्यायालय ने भारी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर के अधिकारी कार्रवाई नहीं चाहते हैं आप कार्रवाई करें नहीं तो न्यायालय आपके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। आप प्रभावी कार्यवाही करके लाइए तो आपको समय दिया जा सकता है।
कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश
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