हाईकोर्ट का फैसला: क्लैट टॉपर से जुड़ी एफआईआर पर रोक, कोचिंग संस्थानों की बन गई थी शिकार
Ashish Bhardwaj | Jan 18, 2026, 11:41 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में क्लैट टॉपर को लेकर कोचिंग संस्थान के विवाद से जुड़ी एफआईआर पर आगे की जांच पर रोक लगा दी गई है। यह रोक राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई है। मामला समाधान के लिए मध्यस्थता केंद्र के पास भेज दिया है।
News In Short
- राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लैट टॉपर को लेकर जोधपुर के कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवाद वाली एफआईआर पर आगे की जांच पर रोक लगाई
- कोर्ट ने टिप्पणी कि यह मामला आपराधिक कम, कोचिंग संस्थानों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का अधिक दिखता है
- कोर्ट ने विवाद का हल तलाशने के लिए मामला मध्यस्थता केंद्र के पास भेजा
- क्लैट टॉपर का क्रेडिट लेने के लिए जोधपुर के दो कोचिंग संस्थान आमने-सामने आ गए थे। मामला एफआईआर तक पहुंचा। एफआईआर में कलैट टॉपर और उसके पिता को भी बनाया आरोप, ब्लैकमेल का लगाया आरोप
News In Detail
विवाद में नाबालिग को शामिल करना गलत
मध्यस्थता के दिए निर्देश
जांच पर लगाई अंतरिम रोक
एफआईआर में यह लगाए आरोप
सोशल मीडिया और विज्ञापनों से प्रचार
टॉपर आने के बाद करते हैं सौदेबाजी
एमपी, सीजी में शीतलहर से ठंड बढ़ी, राजस्थान में सर्दी से राहत, बारिश का अलर्ट जारी
राजस्थान को 2026 में मिलेंगे 28 आईएएस, फिर भी रहेगा अधिकारियों टोटा
खनन से अरावली हो रही खोखली, पूर्वी राजस्थान के रेगिस्तान बनने का खतरा, रिपोर्ट में खुलासा
राजस्थान में कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा भ्रष्टाचार, कई नेताओं या उनके परिवार पर उठी अंगुली
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari