पेट्रोल-डीजल की अघोषित राशनिंग पर हाई कोर्ट ने केंद्र और तेल कंपनियों से मांगा जवाब
Jageshwar prasad | May 21, 2026, 11:42 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने बिना आदेश के पेट्रोल-डीजल आपूर्ति लिमिट तय करने पर तेल कंपनियों से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि कंपनियां व्हाट्सएप संदेशों से पंप संचालकों को निर्देश दे रही हैं। अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
News In Short
- व्हाट्सएप संदेशों से पेट्रोल-डीजल की लिमिट तय करने पर कोर्ट सख्त।
- हाई कोर्ट ने तेल कंपनियों के अघोषित राशनिंग पर मांगा जवाब।
- पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने उठाई है अनियमितताओं की आवाज।
- दलील, बिक्री या वितरण पर रोक लगाने का अधिकार केवल सरकार के पास।
- 25 मई को होगी मामले में अगली सुनवाई, केंद्र सरकार को भी बुलाया।
News In Detail
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने याचिका की प्रतियां भारत संघ, राज्य सरकार और संबंधित ऑयल कंपनियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चूंकि भारत संघ की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं था, इसलिए कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास को केंद्र सरकार की ओर से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी पेट्रोल पंप संचालकों को मौखिक निर्देशों और व्हाट्सएप संदेशों के जरिए आदेश दे रहे हैं। यानी बिना किसी लिखित आदेश के ही पंपों पर पेट्रोल-डीजल की लिमिट और आपूर्ति तय कर दी जा रही है, जो कानूनन गलत है।
पैनिक परचेज ने बढ़ाई समस्या
क्या होगा आगे?
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पेट्रोल-डीजल की लिमिट तय करने के मामले में किस हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है?
अदालत में याचिकाकर्ताओं ने तेल कंपनियों के किस कदम को अवैध बताया है?
हाईकोर्ट की इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी और केंद्र की तरफ से कौन पेश होगा?
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