पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर आयोग सख्त, उम्मीदवार नहीं दौड़ा पाएंगे वाहनों का काफिला
Purshottam Kumar Joshi | Feb 06, 2026, 19:12 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियां अंतिम दौर में है। राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा दोगुनी कर दी है, लेकिन प्रचार में वाहनों के उपयोग पर सख्त पाबंदियां लागू की है।
News In Short
- राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा दोगुनी।
- चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या और प्रकार पर पाबंदियां लागू की गई हैं।
- सरपंच के प्रत्याशी को केवल एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर लाउडस्पीकर से प्रचार मना होगा।
- चुनाव खर्च की जानकारी 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य है।
News in Detail
प्रचार वाहनों पर पाबंदियां
चुनाव खर्च की रिपोर्टिंग का नियम
वाहनों की सीमा और प्रचार उपकरण
लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी
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