राजस्थान में पहली बार BNSS की धारा 107 के तहत कार्रवाई, देह व्यापार से अर्जित 12 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

Amit Baijnath Garg | Oct 09, 2025, 21:16 IST
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Photograph: (the sootr)

नवीन आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 का प्रयोग करते हुए राजस्थान पुलिस ने एक होटल संचालक द्वारा अनैतिक देह व्यापार से अर्जित 12 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की।

Bundi. बूंदी पुलिस ने संगठित अपराधोंऔर अपराधियों के गठजोड़ को तोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। नवीन आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 का प्रयोग करते हुए पुलिस ने एक होटल संचालक द्वारा अनैतिक देह व्यापार से अर्जित 12 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है।

पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के सुपरविजन में चलाए गए इस अभियान के तहत की एसएचओ सदर रमेश चंद आर्य और उनकी टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई।

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तंगहाली से विलासिता तक का सफर

बनवारी शेखर का जन्म एक मेहनतकश मजदूर परिवार में हुआ था। वर्ष 2004 में वह काम की तलाश में कोटा चला गया, जहां उसने अमर पंजाबी होटल में खाना बनाने का काम सीखा। कुछ सालों बाद बेहतर अवसर की तलाश में इंदौर का रुख किया, लेकिन साल 2013 में वह वापस बूंदी आकर ढाबा व्यवसाय से जुड़ गया।

मेहनत की जगह जल्द पैसा कमाने की लालच ने उसे अनैतिक देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। इस अवैध धंधे से उसने निरंतर अवैध संपत्ति का अर्जन शुरू किया, जिसने उसे कुछ ही वर्षों में झुग्गी से आलीशान बहुमंजिला होटल और लग्जरी कारों तक पहुंचा दिया। बनवारी शेखर ने अनैतिक कमाई से ही एयरकंडीशन घर में रहना, महंगे कपड़े पहनना और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया।

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होटल की आड़ में चलता था अवैध धंधा थानाधिकारी रमेश चंद आर्य के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी बनवारी शेखर बैरवा (36) निवासी झुवांसा और उसकी पत्नी किरण वेलकम होटल के संचालक हैं। साल 2015 में उसने रामगंज बालाजी में वेलकम ढाबा किराए पर लिया। इसी दौरान उसने रात्रि में आने वाले शराबी और अय्याश किस्म के व्यक्तियों को लड़कियां उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अवैध आय में जबरदस्त वृद्धि हुई।
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तहखाने में अंडरग्राउंड कमरे

इस अवैध आय के बल पर बनवारी शेखर ने वेलकम नाम से आलीशान रेस्ट्रोरेंट और होटल का निर्माण किया, जिसमें तहखाने के रूप में अंडरग्राउंड कमरे बनवाए गए थे ताकि बाहरी व्यक्ति बिना उसकी इजाजत के वहां न जा सके। बनवारी ने वेश्यावृत्ति के इस अवैध धंधे को आय का नियमित साधन बना लिया और आसपास तथा बाहर के राज्यों से लड़कियां मंगवाकर बड़े स्तर पर अनैतिक देह व्यापार करने लगा।

अवैध कमाई से उसने स्वयं और पत्नी किरण के नाम पर दो लग्जरी कारें, तीन मोटरसाइकिलें, रामगंज बालाजी में आलीशान बहुमंजिला मकान और नेशनल हाईवे पर एक होटल सहित करोड़ों की कृषि भूमि और व्यावसायिक प्लॉट खरीदे। साथ ही, उसके और पत्नी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन-देन होना पाया गया है।

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न्यायालय के आदेश पर कुर्क हुई संपत्ति

थानाधिकारी आर्य ने राजस्व, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग से बनवारी शेखर की सभी चल व अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड और मूल्यांकन जुटाया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के मार्फत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बूंदी के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने बनवारी शेखर और उसकी पत्नी की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया। एसपी मीणा ने कहा कि अपराधियों के अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर ऐसी सख्त कार्रवाई से अपराधों पर लगाम लगेगी। इस तरह की कार्रवाई और अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

FAQ

  1. 1. BNSS धारा 107 के तहत कार्रवाई क्या है?
    BNSS धारा 107 के तहत अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है, जिससे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
  2. 2. 12 करोड़ की अवैध संपत्ति कैसे अर्जित की गई थी?
    बनवारी शेखर ने अवैध देह व्यापार के धंधे से अर्जित धन से आलीशान होटल, कार, और अन्य संपत्ति खरीदी थी।
  3. 3. पुलिस ने इस कार्रवाई में क्या कदम उठाए?
    पुलिस ने शेखर और उसकी पत्नी की संपत्तियों का मूल्यांकन किया और न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उनके 12 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी।


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