राजस्थान पुलिस में सुधार का नया खाका, 20 थानों से होगी शुरुआत
Jageshwar prasad | May 30, 2026, 08:45 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश पर थानों में जांच, कानून-व्यवस्था और प्रशासन की अलग-अलग विंग बनाने का प्लान पेश किया है। 20 थानों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। जांच अधिकारियों को वीआईपी ड्यूटी और भीड़ नियंत्रण जैसी जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाएगा।
News In Short
- राजस्थान पुलिस में अब इन्वेस्टिगेशन और लॉ-एंड-ऑर्डर की अलग-अलग विंग होंगी।
- 20 थानों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जांच अधिकारी वीआईपी ड्यूटी से रहेंगे दूर।
- अभी एक जांच अधिकारी के पास 40 से 70 मामले होते हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- 2006 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 20 साल बाद भी राजस्थान में नहीं हुआ था अमल।
- नई व्यवस्था के लिए 935 नए पद सृजित करने की सिफारिश की गई है।
News In Detail
पुलिस ने राजस्थान हाई कोर्ट में इसका प्लान पेश किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अदालत ने पुलिस के प्लान को रिकॉर्ड पर लेते हुए 21 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई तय की है।
हाई कोर्ट ने क्यों दिए थे निर्देश?
इससे जांच प्रभावित होती है और मामलों में अनावश्यक देरी होती है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों को नियमित कानून-व्यवस्था ड्यूटी, वीआईपी सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाना चाहिए।
क्या है नया प्लान?
प्रत्येक थाने में जांच, कानून-व्यवस्था और प्रशासन के लिए अलग-अलग इकाइयां बनाई जाएंगी। इससे जांच अधिकारी पूरी तरह से अपने केस पर फोकस कर पाएंगे और कानून-व्यवस्था के काम में उनका समय नहीं लगेगा।
एक जांच अधिकारी के पास 40 से 70 मामले
रिपोर्ट के अनुसार कई शहरी थानों में एक जांच अधिकारी के पास एक समय में 40 से 70 तक सक्रिय मामले होते हैं। इससे जांच की गुणवत्ता प्रभावित होती है और मामलों का निस्तारण लंबित होता जाता है।
935 नए पदों की सिफारिश
साथ ही साइबर, फोरेंसिक और वित्तीय अपराधों के विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का सुझाव भी दिया है। इससे जांच में तकनीकी मदद मिलेगी और मामलों का जल्द निस्तारण हो सकेगा।
20 साल बाद भी राजस्थान में नहीं हुआ था अमल
लैब की कमी पर भी जताई चिंता
FAQ
- पुलिस सुधारों के तहत जांच और कानून-व्यवस्था को अलग करने का ऐतिहासिक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया था?
यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 के प्रसिद्ध प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद में दिया था।
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