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Photograph: (the sootr)
News In Short
- राजस्थान सरकार ने तबादलों पर 14 फरवरी तक पाबंदी बढ़ाई
- पहले तबादलों पर पाबंदी 7 फरवरी तक थी
- एसआईआर के कारण तबादलों पर है पाबंदी
- कलक्टर से लेकर पटवारी तक के तबादलों पर रहेगी रोक
- 14 फरवरी को आएगी एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट
News In Detail
जयपुर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर पाबंदी अभी जारी रहेगी। राज्य सरकार ने इसे 14 फरवरी तक बढ़ा दिया है। मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण सरकार ने पहले 7 फरवरी तक तबादलों पर पाबंदी लगाई थी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
ये अधिकारी-कर्मचारी आएंगे दायरे
इस आदेश के दायरे में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बीएलओ लगे हुए शिक्षक, पटवारी और ग्राम सचिव आएंगे। प्रदेश में एसआईआर के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्र​काशन होगा। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों उनके अनुमति से ।
​विशेष परिस्थिति में रहेगी छूट
आदेश के अनुसार विशेष परिस्थितियों में तबादलों पर छूट रहेगी। लेकिन, ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजा जा सकेगा।
​क्यों लिया गया अभी यह निर्णय
मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण लोकतंत्र की आधारशिला है। इस प्रक्रिया में नाम जोड़ना, हटाना और संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं। यदि इस दौरान अधिकारियों का तबादला होता है, तो कार्य की निरंतरता टूटती है और डेटा में त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन आयोग की डेडलाइन के भीतर बिना किसी प्रशासनिक बाधा के सूचियों का प्रकाशन किया जा सके।
बजट सत्र, फिर निकाय-पंचायत चुनाव
एसआईआर का काम पूरा होने के बाद भी तबादलों पर रोक आगे भी जारी रह सकती है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा का 28 जनवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र एक महीने तक चलने की संभावना है। इसके बाद मार्च और अप्रैल में पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। ऐसे में तबादलों पर रोक बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश में मई से जनगणना का पहला चरण शुरू होना है। इसलिए जनगणना में लगे कर्मचारियों और अफसरों के तबादले भी संभव नहीं हैं।
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