राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2021 पेपर लीक मामले में जब्त 1.20 करोड़ रुपए से अधिक राशि की एफडी होगी। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एसओजी को इसके निर्देश दिए हैं। यह राशि पिछले चार साल से गंगापुर सिटी थाने में रखी थी।
अब पेपर लीक का मामला जयपुर ट्रांसफर होने के बाद जब्त कैश और अन्य माल ईडी कोर्ट (सीबीआई कोर्ट-3) को भेज दिया गया। यह राशि गंगापुर सिटी थाना पुलिस ने साल 2021-22 में अलग-अलग आरोपियों से बरामद की थी।
अधिक ब्याज देने वाले बैंक में एफडी कराएं
मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि गंगापुर सिटी थानाधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके जब्तशुदा एक करोड़ 20 लाख दो हजार रुपए व सामान को न्यायालय में जमा करवाने का आग्रह किया गया।
कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर नकदी को एफडी में जमा करवाने का आदेश दिया, वहीं जब्तशुदा सामान एसओजी थाने को सौंप दिया। कोर्ट ने कहा कि एफडी अधिक ब्याज देने वाले बैंक में करवाई जाए और बैंक का नाम विशिष्ट लोक अभियोजक को बताया जाए।
सुनवाई के दौरान रीट पेपर लीक मामले के आरोपी चन्दनराम, कमला विश्नोई, सुमन, सोहिनी महेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह, राजेश कुमार मीणा, संजय कुमार मीणा, बत्ती लाल मीणा, रवि मीणा, अमित कुमार मीणा, कमलेश मीणा, शिवदान मीना, नरेन्द्र विश्नोई, मुन्नीलाल विश्नोई व अशोक कुमार मौजूद रहे, जबकि शेष आरोपियों का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अब 11 अगस्त को रीट (REET) मामले की अगली सुनवाई होगी। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक मामले में न्याय हो पाएगा?
FAQ
1. रीट पेपर लीक मामले में जब्त राशि को एफडी में क्यों बदलने का आदेश दिया गया?
विशेष अदालत ने जब्त की गई 1.20 करोड़ रुपए की राशि को अधिक ब्याज देने वाले बैंक में एफडी करने का आदेश दिया, ताकि इस राशि से बेहतर फायदा हो सके।
2. गंगापुर सिटी थाना में ये राशि कब से रखी गई थी?
यह राशि गंगापुर सिटी थाना पुलिस ने 2021-22 में विभिन्न आरोपियों से बरामद की थी और पिछले चार साल से थाने में रखी गई थी।
3. इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ जारी जांच पर और जानकारी सामने आ सकती है।