सुप्रीम कोर्ट की पंचायत सीमांकन पर मुहर, 15 अप्रेल तक चुनाव कराने का रास्ता साफ
thesootr Desk | Jan 05, 2026, 19:47 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में पंचायत चुनावों का रास्ता खुल गया है। यह रास्ता सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंचायत सीमांकन को लेकर दायर याचिका खारिज करने से खुला है। अब पंचायत चुनाव 15 अप्रेल तक कराए जा सकेंगे।
Jaipur. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायतों के सीमांकन पर मुहर लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने सीमांकन के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। यह अपील सिंहानिया सहित अन्य गांववासियों ने दायर की थी। इसके साथ ही अब राजस्थान में 15 अप्रेल, 2026 तक पंचायतराज और स्थानीय निकाय चुनाव पूरे करवाने का रास्ता साफ हो गया है।
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राजस्थान हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को पंचायत सीमांकन प्रक्रिया को सही ठहराते हुए 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने और 15 अप्रेल, 2025 तक सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। इसी मामले में ग्राम सिंहानिया के निवासियों की शिकायत थी कि उनके गांव को जिस ग्राम पंचायत से जोड़ा है, उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। यह सीमांकन के दिशानिर्देशों के विपरीत है।
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सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यदि अब दोबारा सीमांकन करवाया गया तो अधिकांश ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदलनी होंगी। इस कारण पंचायत चुनाव कार्यक्रम प्रभावित होगा। ऐसे में कोर्ट की ओर से तय 15 अप्रेल तक चुनाव पूरे करवाना संभव नहीं होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता ग्राम पंचायत को पंचायत मुख्यालय के स्थान को लेकर कोई शिकायत होने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने की छूट दी है। लेकिन, यह भी कहा कि ना तो मुख्यालय स्थानांतरित करने और ना ही पहले से तय हो चुके सीमांकन को दोबारा खोलने संबंधी कोई न्यायिक निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में अब पंचायत सीमांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप मिल गया है। राज्य के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराने की राह की आखिरी कानूनी बाधा भी दूर हो गई है। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतराज संस्थाओं के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है।
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हाई कोर्ट ने सीमाकंन को ठहराया था सही
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अब तो तैयार हो रही है वोटर लिस्ट राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 दिसंबर, 2025 तक सीमांकन का काम पूरा हो चुका है। अब तो वोटर लिस्ट तैयार हो रही हैं। सीमांकन में आबादी, प्रशासनिक सुविधा, सुशासन की आवश्यकता, कलेक्टर की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल की स्वीकृति जैसे कई मापदंडों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। सिर्फ दूरी ही अकेला मापदंड नहीं होता।
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