सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से हाथ लगी निराशा, रद्द का आदेश बरकरार
Mukesh Sharma | May 04, 2026, 15:06 IST
Ashish Bhardwaj - 2026-05-04T150523.395
सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 4 अप्रेल के फैसले के खिलाफ सलेक्टेड कैंडीडेट्स की अपील को खारिज कर दिया है।
News In Short
- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार।
- हाईकोर्ट ने सलेक्टेड कैंडीडेट्स की अपील खारिज कर एकलपीठ का आदेश रखा था बरकरार।
- राजस्थान सरकार ने अब तक खंडपीठ के आदेश के खिलाफ नहीं की सुप्रीम कोर्ट में अपील।
- एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद कई आरपीएससी सदस्य हुए थे गिरफ्तार।
News In Detail
राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद पिछले साल 28 अगस्त,2025 को भर्ती रद्द करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को सलेक्टेड कैंडीडेट्स ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। सलेक्टेड कैंडीडेट्स के साथ राजस्थान सरकार ने भी भर्ती रद्द करने का विरोध किया था। 4 अप्रेल,2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार व सलेक्टेड कैंडीडेट्स की अपील खारिज करते हुए भर्ती रद्ध करने के एकलपीठ के आदेश को बहाल रखा था।
राजस्थान सरकार ने नहीं की अपील
धांधली के आरोप
खंडपीठ ने 8 सितंबर,2025 को एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए सलेक्टेड कैंडीडेट्स को फील्ड पोस्टिंग देने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को एकल पीठ के फैसले को बहाल करते हुए सलेक्टेड कैंडीडेटस को फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगाते हुए खंडपीठ को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिए थे।
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