CJP को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, जारी रहेगी स्कूलों में बाहरी एंट्री पर रोक
Ashish Bhardwaj | Sept 03, 2026, 15:19 IST
सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान और यूपी के स्कूलों में बाहरी एंट्री और वीडियोग्राफी बैन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बैन फिलहाल जारी रहेगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- स्कूलों में एंट्री-वीडियोग्राफी बैन बरकरार।
- SC ने याचिका खारिज कर दी।
- राजस्थान-यूपी सरकारों को राहत।
- बिना अनुमति रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे बाहरी लोग।
- स्कूलों में पूर्व अनुमति व्यवस्था जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
दोनों राज्यों ने स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइवस्ट्रीमिंग पर भी रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
कैसे शुरू हुआ था यह विवाद
यह अभियान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने चलाया था। इस अभियान के तहत कई राज्यों से खबरें आईं, जहां इनफ्लूएंसर स्कूल जाकर वहां की खामियां रिपोर्ट कर रहे थे।
राज्यों ने लगाई थी रोक
वहीं उत्तर प्रदेश ने 19 अगस्त 2026 को अयोध्या आदेश के जरिए यह रोक लागू की। दोनों राज्यों में शिक्षा अधिकारियों ने बिना अनुमति स्कूल परिसर में एंट्री, फोटोग्राफी, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग को प्रतिबंधित कर दिया था।
याचिका में क्या तर्क दिए गए थे
याचिका में यह भी कहा गया था कि स्कूलों की स्थिति का स्वतंत्र रूप से दस्तावेजीकरण करने से वहां की कमियां सामने आ पाती हैं। इनमें शौचालय, पीने का पानी, मिड-डे मील और बुनियादी ढांचे जैसी समस्याएं शामिल हैं।
यह याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की थी। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के उन सर्कुलरों को चुनौती दी गई थी, जिनके तहत यह पाबंदी लगाई गई है।
कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर याचिका सुनने से साफ इनकार कर दिया। इससे राज्यों द्वारा लागू की गई पूर्व-अनुमति की व्यवस्था फिलहाल बरकरार रहेगी।
आगे क्या होगा
FAQ
- सुप्रीम कोर्ट ने CJP की किस याचिका को खारिज किया?
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और यूपी के स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और वीडियोग्राफी बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। यह याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की थी। कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई से इनकार कर दिया। - राजस्थान और यूपी में स्कूल एंट्री बैन कब लागू हुआ?
राजस्थान में यह बैन 16 अगस्त 2026 को लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में यह 19 अगस्त 2026 को अयोध्या आदेश के जरिए लागू किया गया। दोनों राज्यों में एंट्री, फोटोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक है। - स्कूल ठीक करो विवाद शुरू कैसे हुआ?
यह विवाद 'स्कूल ठीक करो' अभियान और लखनऊ के एक स्कूल में यूट्यूबर्स की बिना अनुमति एंट्री की घटना से शुरू हुआ। यह अभियान अभिजीत दिपके ने चलाया था। इसके बाद राज्यों ने सख्त सर्कुलर जारी किए।
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