डेली कॉलेज भरेगा 1.5 करोड़ डायवर्सन टैक्स, पिंटू छाबड़ा को वसूली नोटिस गलत, हाईकोर्ट से स्टे
Sanjay Gupta | Mar 15, 2026, 12:21 IST
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जिला प्रशासन ने डायवर्सन टैक्स वसूली को लेकर हाल ही में डेली कॉलेज और पिंटू छाबड़ा दोनों को नोटिस जारी किए थे। इस नोटिस से कॉलेज प्रबंधन को ही राहत है, वहीं पिंटू को मिला नोटिस हाईकोर्ट केस के विपरीत है।
INDORE. इंदौर के डेली कॉलेज प्रबंधन को हाल ही में कलेरक्टोरेट ने दो नोटिस थमाए थे। इसके साथ ही सबसे बड़े माल संचालक गुरजीत सिंह उर्फ पिंटू छाबड़ा और उनकी पत्नी प्रभजोत कौर को 1 करोड़ रुपए के नोटिस जारी हुए थे । दोनों ही नोटिस डायवर्सन टैक्स की वसूली को लेकर जूनी इंदौर तहसील के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। दोनों नोटिस को लेकर अब एक और कहानी सामने आई है।
डेली कॉलेज तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जमा करने के लिए तैयार है। वह हर साल डायवर्सन टैक्स के लिए तैयार है। यह पहली बार कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी हुआ है। दरअसल इस स्कूल की एक बड़ी जमीन रेसीडेंसी एरिया में आ रही है। इसे लेकर नगर निगम लगातार दावा करता रहा है कि यह जमीन उनकी है।
वहीं मध्यप्रदेश शासन इसे शासकीय जमीन घोषित कर चुका है। हाल ही में इस एरिया का सर्वे जिला प्रशासन ने भी किया है। ऐसे में डायवर्सन टैक्स जमा करने से डेली कॉलेज को नगर निगम के चल रहे दावे और विवाद से राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि वह जल्द ही इस टैक्स को जमा कर देगा।
प्रशासन ने सी-21 की बायपास के पास स्थित निपानिया की जमीन (जहां बड़े आयोजन और म्यूजिक कांसर्ट होते हैं) को लेकर पिंटू छाबड़ा को दो नोटिस दिए हैं। एक नोटिस गुरजीत सिंह उर्फ पिंटू छाबड़ा को यहां की 3.667 हेक्टेयर जमीन को लेकर है। इस पर 57 लाख 36 हजार रुपए का डायवर्सन टैक्स निकाला गया है। वहीं दूसरी जमीन पिंटू और उनकी पत्नी प्रभजोत कौर के नाम पर 1.939 हेक्टेयर है। इसके लिए 49 लाख 25 हजार रुपए का वसूली नोटिस दिया गया है।
कुल मिलाकर छाबड़ा दंपत्ति पर लगभग 1 करोड़ रुपए का डायवर्सन टैक्स वसूली निकाली गई है। इसका जवाब इन्होंने प्रशासन को दे दिया है। यह जमीन हाउसिंग बोर्ड के साथ विवादों में फंसी हुई है। इसे लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। छाबड़ा ने प्रशासन को दिए जवाब में हाईकोर्ट इंदौर द्वारा 21 मार्च 2021 को दिए गए स्टे ऑर्डरका हवाला दिया है। इस आदेश के तहत याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह की कोरेसिव एक्सन (दंडात्मक) कार्रवाई पर रोक है। इस तरह प्रशासन वसूली के लिए नोटिस नहीं दे सकता है।
डेली कॉलेज को दो नोटिस जारी हुए हैं। एक नोटिस डेली कॉलेज प्रिंसिपलके नाम पर 1 करोड़ 50 लाख का जारी हुआ है। इस नोटिस में है कि बीते पांच साल से मूसाखेड़ी स्थित कॉलेज का 3 लाख 34 हजार 870 वर्गमीटर एरिया का टैक्स नहीं भरा गया है। इसमें 1 करोड़ टैक्स के साथ ही 50 फीसदी जुर्माना भी लगा है। इस तरह कुल टैक्स राशि 1 करोड़ 50 लाख का नोटिस जारी किया गया है।
इसके साथ ही एक अन्य नोटिस कॉलेज के ही चितावद ग्राम स्थित 29 हजार 670 वर्गमीटर एरिया के डायवर्सन टैक्स बकाया को लेकर दिया गया है। इसमें टैक्स राशि 13 लाख 35 हजार रुपए है। इसमें भी 50 फीसदी जुर्माना लगा है और पांच साल का टैक्स वसूली नोटिस दिया गया है।
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डेली कॉलेज राशि जमा करने को तैयार
वहीं मध्यप्रदेश शासन इसे शासकीय जमीन घोषित कर चुका है। हाल ही में इस एरिया का सर्वे जिला प्रशासन ने भी किया है। ऐसे में डायवर्सन टैक्स जमा करने से डेली कॉलेज को नगर निगम के चल रहे दावे और विवाद से राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि वह जल्द ही इस टैक्स को जमा कर देगा।
पिंटू छाबड़ा को पांच साल से स्टे
कुल मिलाकर छाबड़ा दंपत्ति पर लगभग 1 करोड़ रुपए का डायवर्सन टैक्स वसूली निकाली गई है। इसका जवाब इन्होंने प्रशासन को दे दिया है। यह जमीन हाउसिंग बोर्ड के साथ विवादों में फंसी हुई है। इसे लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। छाबड़ा ने प्रशासन को दिए जवाब में हाईकोर्ट इंदौर द्वारा 21 मार्च 2021 को दिए गए स्टे ऑर्डरका हवाला दिया है। इस आदेश के तहत याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह की कोरेसिव एक्सन (दंडात्मक) कार्रवाई पर रोक है। इस तरह प्रशासन वसूली के लिए नोटिस नहीं दे सकता है।
डेली कॉलेज को इस तरह मिला था 1.50 करोड़ का नोटिस
इसके साथ ही एक अन्य नोटिस कॉलेज के ही चितावद ग्राम स्थित 29 हजार 670 वर्गमीटर एरिया के डायवर्सन टैक्स बकाया को लेकर दिया गया है। इसमें टैक्स राशि 13 लाख 35 हजार रुपए है। इसमें भी 50 फीसदी जुर्माना लगा है और पांच साल का टैक्स वसूली नोटिस दिया गया है।
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