इंदौर हाईकोर्ट में धार एडीएम संजीव केशव पांडे तलब, SDM रहते कांग्रेस कार्यकर्ता को भेजा था जेल
Sanjay Gupta | Mar 12, 2026, 14:44 IST
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रतलाम के तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में धार अपर कलेक्टर पद पर पदस्थ संजीव केशव पांडे मुश्किल में आ गए हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने उन्हें तलब किया है।
INDORE. एमपी के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से जुड़े एक केस में अब धार अपर कलेक्टर संजीव केशव पांडे उलझ गए हैं। दरअसल देवड़ा नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के दौरान 12 जुलाई 2022 को रतलाम गए थे।
वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता में रुपए बांटने का आरोप लगाते हुए घेर लिया था। इस पर पुलिस ने कार्यकर्ता हिम्मत जैथवार को गिरफ्तार किया था। अब यही केस इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठमें गया जहां पर पांडे से जवाब मांगा गया है।
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दरअसल देवड़ा के घेराव के बाद एमपी पुलिस ने जैथवार पर धारा 151 लगा दी थी और उन्हें 20 जुलाई की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
जैथवार का आरोप है उन्होंने 21 जुलाई 2022 को ही बेल वारंट भर दिया लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन एसीडएम पांडे ने जमानत आदेश नहीं किया और पांच दिन तक जेल में रखा। उन्हें 26 जुलाई 2022 को जेल से रिलीज किया गया था।
हाईकोर्ट में इस मामले (इंदौर न्यूज) को लेकर रिट पिटीशन दाखिल की गई। जैथवार की ओर से अधिवक्ता नवेंदु जोशी और रोहित शर्मा ने पक्ष रखा। सभी तर्क सुनने के बाद जस्टिस संजीव कलगांवकर (एमपी न्यूज) ने अगली सुनवाई 27 अप्रैल को पेश होकर लगे आरोपों पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता में रुपए बांटने का आरोप लगाते हुए घेर लिया था। इस पर पुलिस ने कार्यकर्ता हिम्मत जैथवार को गिरफ्तार किया था। अब यही केस इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठमें गया जहां पर पांडे से जवाब मांगा गया है।
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बेवजह 5 दिन जेल में रखने का मामला
जैथवार का आरोप है उन्होंने 21 जुलाई 2022 को ही बेल वारंट भर दिया लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन एसीडएम पांडे ने जमानत आदेश नहीं किया और पांच दिन तक जेल में रखा। उन्हें 26 जुलाई 2022 को जेल से रिलीज किया गया था।
हाईकोर्ट ने मांगा पांडे से जवाब
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