लेफ्टिनेंट कर्नल पर रेप के आरोप, हाईकोर्ट बोला- 13 साल तक कोई धोखे में नहीं रह सकता
Neel Tiwari | Mar 14, 2026, 13:55 IST
mp high court quashes rape case 13 year relationship consent
शादी का झांसा देकर बलात्कार के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भोपाल की एक महिला पुलिस आरक्षक ने सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को अदालत ने खारिज कर दिया है।
News in short
- भोपाल की महिला आरक्षक ने सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पर शादी का झांसा देकर रेप का केस दर्ज कराया था।
- दोनों के बीच 2012 से 2025 तक करीब 13 साल तक संबंध रहे।
- महिला को 2013 में ही पता चल गया था कि अधिकारी पहले से शादीशुदा है।
- हाईकोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय बाद रेप का आरोप लगाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
News in detail
आर्मी कैंटीन में हुई थी पहली मुलाकात
इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। महिला का आरोप था कि अधिकारी ने खुद को अविवाहित बताते हुए उससे शादी का वादा किया था।
एक साल बाद सामने आई सच्चाई
13 साल रहे संबंध
इस दौरान कई बार दोनों मिले भी। लेकिन फरवरी 2025 में स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब महिला को पता चला कि अधिकारी अन्य महिलाओं के साथ भी संपर्क में है।
इसके बाद महिला ने भोपाल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
शादी का वादा पूरा न होना और झूठा वादा - अलग परिस्थितियां
अदालत ने कहा कि केवल शादी का वादा पूरा न होना अपने आप में बलात्कार का मामला नहीं बनाता। यदि शुरुआत से ही किसी को धोखा देने के उद्देश्य से वादा किया गया हो, तभी इसे अपराध माना जा सकता है।
कोर्ट ने पुलिसकर्मी होने पर भी की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने FIR और चार्जशीट को किया रद्द
कोर्ट ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए भोपाल महिला थाने में दर्ज एफआईआर और उसके बाद दाखिल चार्जशीट को पूरी तरह रद्द कर दिया है।
भविष्य के मामलों पर पड़ सकता है असर
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