एमपी में दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Sanjay Sharma | Apr 01, 2026, 23:56 IST
Madhya Pradesh High Court
BHOPAL: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि किसी अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता।
News in short
- हाईकोर्ट ने दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य माना।
- कोर्ट ने कहा, ऐसे प्रमाण पत्र से मप्र में आरक्षण नहीं मिलेगा।
- विवाह के आधार पर महिला को पति की जाति का लाभ नहीं मिलेगा।
- जाति का निर्धारण जन्म से होता है, निवास से नहीं बदलता।
- उच्च माध्य. शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले में पहुंची थी याचिका।
News in Detail
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पति की जाति आधार पर लाभ नहीं
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