कलेक्टर ऋजु बाफना के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे, कोर्ट ने कहा- कलेक्टर को कानूनी समझ नहीं!
Amresh Kushwaha | Mar 26, 2026, 12:51 IST
shajapur collector riju bafna hc rebuke legal knowledge issue
इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना के एक आदेश पर रोक लगाते हुए उनकी कानूनी समझ पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बिना विभागीय जांच के कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने को गलत माना है।
शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना की कार्यप्रणाली एक बार फिर कानूनी कठघरे में है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कलेक्टर द्वारा एक कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है।
साथ ही, उनकी प्रशासनिक समझ पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कलेक्टर को कानून की समझ नहीं है।
न्यायिक गलियारों में यह चर्चा का विषय है कि मार्च के महीने में यह दूसरा मौका है जब शाजापुर कलेक्टर के आदेश को कोर्ट ने मनमाना (Arbitrary) करार दिया है।
इससे पहले 16 मार्च को भी हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के नियम विरुद्ध निलंबन पर रोक लगाई थी। अब ताजा मामला सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी जयंत बघेरवाल से जुड़ा है, जहां बिना किसी विभागीय जांच के उन्हें बड़ा दंड दे दिया गया था।
बुधवार, 25 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने साफ शब्दों में कहा कि कलेक्टर का आदेश उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है।
कोर्ट ने हैरानी जताई कि बिना जांच किए संचयी प्रभाव (Cumulative Effect) के साथ दो वेतनवृद्धि रोकने जैसा कठोर दंड कैसे दिया जा सकता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि जब कर्मचारी ने इस मामले की अपील आयुक्त के पास की, तो वहां भी इस कानूनी त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया गया।
यह पूरा विवाद पार्किंग ठेकेदार और वसूली से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता जयंत बघेरवाल ने ठेकेदार से बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद ठेकेदार ने उन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे।
हालांकि, जांच में रिश्वत के आरोप सिद्ध नहीं हुए, फिर भी कलेक्टर ने बघेरवाल की वेतनवृद्धि रोक दी और उनका ट्रांसफर गुलाना एसडीएम कार्यालय कर दिया था।
बता दें कि बघेरवाल किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। याचिका में इस फैसले को शक्ति का गलत प्रयोग बताया गया है।
सुनवाई के दौरान जब सरकारी वकील ने दलील दी कि संचयी प्रभाव शब्द एक प्रिंटिंग मिस्टेक (Printing Mistake) थी। कहा गया कि प्रशासन का इरादा छोटा दंड देने का था, तो जस्टिस पिल्लई ने तीखा सवाल किया।
इंदौर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष को सही मानते हुए विवादित आदेशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही कलेक्टर आईएएस ऋजु बाफना को 15 दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा (Personal Affidavit) पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि बिना विभागीय जांच के इतना बड़ा दंड किस आधार पर दिया गया।
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साथ ही, उनकी प्रशासनिक समझ पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कलेक्टर को कानून की समझ नहीं है।
एक ही महीने में दूसरी बार कोर्ट की फटकार
इससे पहले 16 मार्च को भी हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के नियम विरुद्ध निलंबन पर रोक लगाई थी। अब ताजा मामला सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी जयंत बघेरवाल से जुड़ा है, जहां बिना किसी विभागीय जांच के उन्हें बड़ा दंड दे दिया गया था।
बिना विवेक का इस्तेमाल किए सुनाया फैसला
कोर्ट ने हैरानी जताई कि बिना जांच किए संचयी प्रभाव (Cumulative Effect) के साथ दो वेतनवृद्धि रोकने जैसा कठोर दंड कैसे दिया जा सकता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि जब कर्मचारी ने इस मामले की अपील आयुक्त के पास की, तो वहां भी इस कानूनी त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया गया।
किडनी के गंभीर मरीज के साथ शक्ति का गलत प्रयोग
हालांकि, जांच में रिश्वत के आरोप सिद्ध नहीं हुए, फिर भी कलेक्टर ने बघेरवाल की वेतनवृद्धि रोक दी और उनका ट्रांसफर गुलाना एसडीएम कार्यालय कर दिया था।
बता दें कि बघेरवाल किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। याचिका में इस फैसले को शक्ति का गलत प्रयोग बताया गया है।
कोर्ट रूम लाइव: जब जज ने सरकारी वकील को टोका
जस्टिस पिल्लई ने पूछा कि अगर यह गलती थी, तो अपील के दौरान इसे सुधारा क्यों नहीं गया? जज ने टिप्पणी की कि, शाजापुर कलेक्टर को ज्यादा समझ नहीं है, वे कुछ भी ऑर्डर पास कर देती हैं। जब कानून नहीं मालूम, तो ऐसी चीजों में शामिल क्यों होती हैं?
15 दिन में जवाब दें कलेक्टर- HC
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