19 साल पुराने पारदी दंपती हत्याकांड में सुखदेव पांसे बरी: MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला

Pawan Modiya | Mar 13, 2026, 17:05 IST
Share
sukhdev
Photograph: (the sootr)

मुलताई पारदी दंपती हत्याकांड में 19 साल बाद कोर्ट का फैसला, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे बरी। MP-MLA कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया।

मध्यप्रदेश की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। बैतूल जिले के मुलताई में 2007 में हुए पारदी दंपती हत्याकांड (Pardhi Couple Murder Case) में अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मध्यप्रदेश के पूर्व पीएचई मंत्री और कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे (Sukhdev Panse) सहित 14 ग्रामीणों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

करीब 19 साल तक चले इस कानूनी संघर्ष के बाद MP-MLA कोर्ट (MP-MLA Court) ने कहा कि आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस मामले की चर्चा फिर तेज हो गई है।

क्या था पूरा मामला? (Pardhi Couple Murder Case)

यह मामला सितंबर 2007 का है। उस समय बैतूल जिले की मुलताई तहसील के ग्राम चौथिया में पारधी समुदाय के डेरे में अचानक हिंसा भड़क उठी थी। घटना के दौरान डेरे में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। कई झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। बाद में बोंदरु पारधी और उनकी पत्नी के शव एक कुएं में मिले। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने इसे हत्या और सामूहिक हिंसा का मामला मानते हुए तत्काल जांच शुरू की।

कैसे जुड़ा सुखदेव पांसे का नाम?

घटना के बाद पुलिस ने तत्कालीन विधायक सुखदेव पांसे पर आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़ को उकसाने और हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई।

जांच के बद पुलिस ने सुखदेव पांसे, बैतूल जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार और कई ग्रामीणों के खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और आगजनी जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। यह मामला धीरे-धीरे राजनीतिक रूप से हाई-प्रोफाइल केस बन गया।

19 साल चली कानूनी लड़ाई

यह मुकदमा लगभग 19 साल तक अदालत में चलता रहा। इस दौरान कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी आरोपियों पर सुनवाई जारी रही। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

अदालत का फैसला: साक्ष्यों के अभाव में सभी बरी

21वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि

अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया।
इसी आधार पर अदालत ने सुखदेव पांसे, राजा पवार व अन्य 14 ग्रामीणों को सभी आरोपों से दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया।

बचाव पक्ष की दलीलें

कोर्ट में इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. सक्सेना और संजय रावत ने पैरवी की। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोप राजनीतिक दुर्भावना से लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। गवाहों के बयान भी स्पष्ट और सुसंगत नहीं थे। फैसले के बाद अधिवक्ताओं ने इसे “सत्य की जीत” बताया।

फैसले के बाद समर्थकों में खुशी

जैसे ही अदालत का फैसला आया, सुखदेव पांसे के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से यह मामला राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ था अदालत के फैसले ने स्थिति साफ कर दी है। हालांकि इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

यह खबरें भी पढ़िए...

सेवाधाम आश्रम में बच्चों की मौत की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश, तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं

ग्वालियर में महापौर निधि को लेकर विवाद, मेयर पहुंची हाईकोर्ट, राज्य सरकार को नोटिस

रीवा-रायपुर हवाई सेवा 17 मार्च से शुरू, जानें समय और टिकट किराया

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का निधन, 18 मार्च को बैतूल में शोकसभा

Tags:
  • MP-MLA court
  • बैतूल
  • हत्याकांड
  • सुखदेव पांसे
  • पारदी
  • मुलताई
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा