मिनी सचिवालय और आयुर्वेद कार्यालय होंगे अर्टच, नियुक्ति नहीं देने पर कोर्ट ने दिखाया सख्त रुख
Ashish Bhardwaj | Apr 04, 2026, 11:52 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में एक अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर अब मिनी सचिवालय और आयुर्वेद भवन कुर्क किया जाएगा। कोर्ट ने अदालत के फैसले की अवहेलना करने पर यह आदेश दिया है।
News In Short
- अलवर में मिनी सचिवालय और आयुर्वेद भवन होंगे कुर्क।
- एक अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर कोर्ट ने दिया आदेश।
- मामला 1996 में आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति नहीं देने का।
- कोर्ट ने नियुक्ति के आदेश दिए थे, पर विभाग ने नहीं माने।
- कोर्ट ने आदेश की अवहेलना होने पर दिखाया सख्त रुख।
News In Detail
राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने एक अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर कड़ा रुख अपनाया। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-2) ने मिनी सचिवालय और आयुर्वेद कार्यालय भवन की कुर्की के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश सालों पुराने भर्ती विवाद में अदालत के फैसले की अवहेलना करने पर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
प्रार्थी बसंत कुमार ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी। प्रार्थी के अनुसार सामान्य वर्ग की मेरिट 50.27 प्रतिशत रही थी। इसमें प्रार्थी के प्राप्तांक 58.10 प्रतिशत थे। बावजूद इसके उनसे कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन हो गया और बसंत कुमार को नियुक्ति से वंचित रखा गया।
कानूनी लड़ाई का सफर
अन्ततः, साल 2024 में बसंत कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया और विभाग को नियुक्ति देने का आदेश दिया। लेकिन प्रशासन और आयुर्वेद विभाग ने अदालत के इस निर्णय की पालना करने में कोई रुचि नहीं दिखाई।
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