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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि महिला के जीवन में मां बनना स्वाभाविक घटना है। ऐसे में मातृत्व अवकाश छूट नहीं, बल्कि अधिकार है। अवकाश स्वीकृत करते समय जैविक, सरोगेसी और गोद लेने वाली मां में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
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