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राजस्थान हाई कोर्ट ने बीडीएस को मेडिसिन की डिग्री के समकक्ष मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार एम्पलॉयर है तो उसे पोस्ट के लिए पात्रता तय करने का अधिकार है। कोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकता।
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