लहसुन-प्याज ने 11 साल बाद तुड़वा दी शादी, तलाक का अनोखा मामला सुनकर चौंक जाएंगे

Manya Jain | Dec 09, 2025, 19:42 IST
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अहमदाबाद में एक तलाक का अनोखा मामला सामने आया है। एक कपल के बीच प्याज और लहसुन खाने को लेकर विवाद हुआ। यह विवाद 11 साल की शादी को तोड़ने तक पहुंचा। पत्नी की अपील गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। एक छोटी आदत रिश्ते में बड़ी परेशानी बन गई।

आप लहसुन-प्याज खाते हैं ? या आपके पार्टनर को खाने में लहसुन-प्याज पसंद है, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अहमदाबाद में एक अजीब तलाक का अजीब मामला सामने आया है। एक कपल के बीच खाने में प्याज और लहसुन डालने को लेकर विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ा कि 11 साल की शादी खत्म हो गई।

पत्नी ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। यह घटना उन मामलों में से है, जहां एक छोटी सी आदत रिश्ते की बड़ी परेशानी बन गई। जिसके बाद दोनों पती-पत्नी ने 11 साल की शादी के बाद तलाक ले लिया।

विवाद की शुरुआत

यह कपल 2002 में शादी के बंधन में बंधा था। पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की अनुयायी थी। वह प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करती थी, लेकिन पति और सास को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। वे नियमित रूप से प्याज और लहसुन खाते थे। यह आदत धीरे-धीरे घर में तनाव का कारण बन गई।

परिवार में बढ़ते तनाव

समय के साथ, इस मुद्दे ने रिश्तों में खटास पैदा कर दी। पत्नी अपने धार्मिक विश्वासों के कारण प्याज और लहसुन खाने से बचती थी। जबकि पति और सास इन्हें सामान्य रूप से खाते थे।

इस कारण घर में अलग-अलग रसोई की व्यवस्था की गई थी। फिर भी दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। अंत में पत्नी ने घर छोड़ (Divorce Case) दिया और अपने बच्चे के साथ अलग रहने लगी।

फैमिली कोर्ट में तलाक

पति ने 2013 में अहमदाबाद फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी। उसने दावा किया कि पत्नी ने खाने को लेकर क्रूरता दिखाई, जिससे वह असहनीय स्थिति में पहुंच गया था। फैमिली कोर्ट ने पति की बात मानी और 2024 में तलाक को मंजूरी दी। साथ ही पति को भरण-पोषण का आदेश भी दिया गया।

हाईकोर्ट में अपील

पत्नी ने इस फैसले को चुनौती दी और गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में पत्नी के वकील ने कहा कि पति ने उसकी धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया। इसके जवाब में पति के वकील ने कहा कि वे बिना प्याज-लहसुन के खाना बनाते थे, फिर भी विवाद खत्म नहीं हुआ।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने पति को भरण-पोषण की राशि देने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों का तलाक पक्का हो गया।

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