Arvind Kejriwal के निजी सचिव को LG ने हटाया, विजलेंस विभाग ने जारी किया आदेश
Sandeep Kumar | Apr 11, 2024, 16:00 IST
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तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। सीएम के निजी सचिव बिभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाईवीवीजे राजशेखर ने आदेश जारी किया है....
NEW DELHI. तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है, वहीं दूसरी तरफ उनके निजी सचिव विभव कुमार की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। विजिलेंस निदेशालय ( DOV ) ने उनकी नियुक्ति को अवैध और अमान्य बताया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दो दिन पहले सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था।
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विशेष सचिव ( सतर्कता ) वाईवीवीजे राजशेखर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि उन्हें अस्थायी नियुक्ति से संबंधित केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन करके अपॉइंट किया गया था। आदेश में कहा गया है, 'विभव कुमार की उक्त नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है।
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ईडी ने सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार से शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि कुमार का बयान पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज किया जा रहा है। ईडी के आरोपपत्र के अनुसार, बिभव के मोबाइल नंबर का आईएमईआई ( इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी ) सितंबर 2021 और जुलाई 2022 के बीच चार बार बदला। ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार अभियान से संबंधित इन व्यक्तियों और गतिविधियों को समग्र रूप से विजय नायर (इस मामले में गिरफ्तार पूर्व आप संचार प्रमुख) और विधायक दुर्गेश पाठक द्वारा प्रबंधित किया गया था।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से अवकाश है और अगला कार्य दिवस सोमवार होगा।
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विशेष सचिव ( सतर्कता ) वाईवीवीजे राजशेखर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि उन्हें अस्थायी नियुक्ति से संबंधित केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन करके अपॉइंट किया गया था। आदेश में कहा गया है, 'विभव कुमार की उक्त नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है।
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एजेंसी ने सोमवार को की थी पूछताछ
ईडी ने सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार से शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि कुमार का बयान पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज किया जा रहा है। ईडी के आरोपपत्र के अनुसार, बिभव के मोबाइल नंबर का आईएमईआई ( इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी ) सितंबर 2021 और जुलाई 2022 के बीच चार बार बदला। ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार अभियान से संबंधित इन व्यक्तियों और गतिविधियों को समग्र रूप से विजय नायर (इस मामले में गिरफ्तार पूर्व आप संचार प्रमुख) और विधायक दुर्गेश पाठक द्वारा प्रबंधित किया गया था।
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केजरीवाल की याचिका सुनेगी शीर्ष अदालत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से अवकाश है और अगला कार्य दिवस सोमवार होगा।
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