ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें: विवादित वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
Manya Jain | Jul 03, 2026, 16:03 IST
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ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने सरकार की अपीलीय समिति को 15 दिन में फैसला लेने का आदेश दिया। वीडियो में देवी-देवताओं पर दावों को लेकर आपत्ति है।
समझें क्या है पूरा मामला
- यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
- अदालत ने सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को 15 दिन में फैसला लेने को कहा है।
- यह मामला 21 मार्च को अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है।
- वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े दावों पर आपत्ति जताई गई है।
- केंद्र सरकार ने भी इसे समाज में फूट डालने वाला कंटेंट बताया है।
क्या है पूरा विवाद
याचिकाकर्ता वकील अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया कि वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण से जुड़े कथित विवादित दावे किए गए हैं। उनका कहना है कि इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
GAC को मिला 15 दिन का समय
साथ ही इस मामले में शिकायत अपीलीय समिति (GAC – Grievance Appellate Committee) के सामने अपील भी दायर की जा चुकी है। इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने GAC को 15 दिन के भीतर अपील पर फैसला लेने का सख्त निर्देश दिया।
कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
सरकार का क्या है रुख
GAC क्या करती है
आगे क्या होगा
ध्रुव राठी का विवादों से रहा है नाता
FAQ
- दिल्ली हाईकोर्ट ने किस मामले पर आदेश दिया है?
कोर्ट ने ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो को हटाने की अपील पर GAC को 15 दिन में फैसला लेने का निर्देश दिया है। - क्या हाईकोर्ट ने वीडियो हटाने का आदेश दिया है?
नहीं, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। यह फैसला अब शिकायत अपीलीय समिति को लेना है। - GAC क्या भूमिका निभा रही है इस मामले में?
GAC को अदालत के निर्देश पर 15 दिन के भीतर वीडियो हटाने वाली अपील पर निर्णय देना है।
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