चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कैबिनेट मंत्री की भूमिका पर SC सख्त, चयन प्रक्रिया की उठे सवाल
Neel Tiwari | May 14, 2026, 22:47 IST
election commissioner
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने तीसरे सदस्य के रूप में निष्पक्ष व्यक्ति की मांग की, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
News in short
- सुप्रीम कोर्ट ने चयन समिति में कैबिनेट मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए।
- चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया दिखने में भी स्वतंत्र होनी चाहिए - SC
- 2023 के कानून के तहत PM, LoP और एक केंद्रीय मंत्री चयन समिति में हैं।
- याचिकाओं में इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है।
- तीसरा सदस्य निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए - SC
News in detail
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
चयन समिति की मौजूदा संरचना पर सवाल
तीसरा सदस्य निष्पक्ष होना चाहिए - SC
पहले की व्यवस्था में बदलाव
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चिंता
मामला आगे क्या मोड़ लेगा ?
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