आयकर विभाग ने जारी किया ऑफलाइन टूल, रिटर्न भरना हुआ अब और भी आसान
Reena Sharma Vijayvargiya | Jun 21, 2025, 12:11 IST
income tax
आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया ऑफलाइन यूटिलिटी टूल पेश किया है। यह कदम छोटे व्यापारियों और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा।
आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नई पहल की है। विभाग ने अब ऑफलाइन यूटिलिटी टूल (Offline Utility Tool) को उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से छोटे कारोबारी और वेतनभोगी कर्मचारी आसानी से अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल करें और आयकर प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके।
आयकर विभाग की ओर से अब करदाताओं को नए टूल का लाभ मिल रहा है, जिससे वे ऑफलाइन तरीके से आयकर रिटर्न भर सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध थी, लेकिन अब इस ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का उपयोग करना और भी सरल हो गया है। यह सुविधा मुख्य रूप से उन करदाताओं के लिए है, जो ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल करने में सक्षम नहीं होते हैं या जो ऑफलाइन विधि से अपना रिटर्न भरना पसंद करते हैं।
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इस टूल को आयकर विभाग ने खासतौर पर आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म के लिए जारी किया है। इन फॉर्म्स का उपयोग वे लोग करेंगे जिनकी आय 50 लाख रुपए से कम है और जिनकी आय का स्रोत मुख्य रूप से वेतन, एक मकान संपत्ति या अन्य छोटे स्त्रोतों से होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस टूल का फायदा भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के करीब 30 हजार से अधिक करदाता उठा सकते हैं।
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आयकर रिटर्न भरने के इस नए ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का उपयोग करने के लिए करदाताओं को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
आयकर विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर अपना आयकर रिटर्न फाइल करें। इस नई सुविधा के साथ, करदाता अधिक आसानी से अपना रिटर्न भर सकेंगे और आयकर विभाग की रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में और भी सुधार होगा। यह कदम करदाताओं के लिए एक राहत है, खासकर उन छोटे व्यवसायियों और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो पहले ऑनलाइन रिटर्न भरने में असमर्थ थे।
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आयकर विभाग की इस नई पहल से करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न फाइल करने में अत्यधिक मदद मिलेगी। ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का उपयोग करना बेहद सरल है और यह छोटे कारोबारी, वेतनभोगी कर्मचारी, और अन्य करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस टूल का इस्तेमाल करदाताओं को समय और प्रयास की बचत करने में मदद करेगा, जिससे आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी।
आयकर विभाग की नई सुविधा: ऑफलाइन टूल
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क्या है ऑफलाइन यूटिलिटी टूल?
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आयकर रिटर्न भरने के लिए कदम दर कदम मार्गदर्शन
- डाउनलोड करें: सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाकर डाउनलोड सेक्शन से 'कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी टूल' डाउनलोड करें।
- डेटा भरें: डाउनलोड करने के बाद, करदाता को पैन और आकलन वर्ष का चयन करना होगा। फिर, पहले से भरे हुए डेटा को JSON प्रारूप में डाउनलोड करना होगा।
- सत्यापन और सुधार करें: इस डेटा में टीडीएस, आय सहित अन्य जानकारी भरने के बाद, करदाता इसे सत्यापित और सुधार कर सकते हैं।
- फाइल अपलोड करें: जानकारी भरने के बाद, आयकरदाता JSON फाइल बना सकते हैं और उसे इ-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करके रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आईटीआर -1 और आईटीआर -4 के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- आईटीआर-1 (सहज): यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी आय का स्रोत वेतन, एक मकान संपत्ति, ब्याज सहित अन्य छोटे स्त्रोतों से है।
- आईटीआर-4 (सुगम): यह फॉर्म उन छोटे कारोबारियों, पेशेवरों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्म्स के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए से कम हो।
आयकर रिटर्न फाइल करने का उद्देश्य
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ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का उपयोग करना बेहद सरल
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