कर्नाटक कोर्ट का अनोखा आदेश, रईसजादे को सड़क पर सफाई करने की सजा
Sandeep Kumar | Apr 11, 2026, 21:05 IST
karnataka court
कर्नाटक हाई कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने पर एक लैंबोर्गिनी मालिक को सड़क पर सफाई करने की सजा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी का आपराधिक मामला रद्द करते हुए सामुदायिक सेवा का आदेश दिया है।
News in Short
- कर्नाटक हाईकोर्ट ने लैंबोर्गिनी मालिक को सड़क सफाई की सजा दी।
- वीडियो में लैंबोर्गिनी मालिक को लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया था।
- आरोपी को ट्रैफिक शिक्षा देने से कोर्ट ने इंकार किया।
- आरोपी ने साइलेंसर बदलने के बाद याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
- सामुदायिक सेवा के तहत सड़क सफाई करने का आदेश दिया गया।
News in Detail
यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में लैंबोर्गिनी मालिक को साइलेंसर लगी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए दिखाया गया था।
सामुदायिक सेवा के तौर पर सड़क सफाई
कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए खुद को सुधारने का मौका मिलेगा। वह अब दूसरों को ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं सिखा सकता क्योंकि उसने खुद इन नियमों का उल्लंघन किया था।
ट्रैफिक शिक्षा पर सवाल
क्यों हुआ केस दर्ज?
कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
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