हेट स्पीच केस: महुआ मोइत्रा को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी ये बड़ी बात...
Jitendra Shrivastava | Aug 07, 2026, 19:24 IST
Photograph: (THESOOTR)
NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका सुनने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच केस में 15 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने को कहा था। वकील ने याचिका वापस ले ली।
समझें क्या है पूरा मामला...
- महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत।
- हेट स्पीच केस में अब पुलिस के सामने पेशी तय।
- कोर्ट बोला, सांसद होकर अंडों से क्यों डर रही हैं।
- मोइत्रा के वकील ने खुद वापस ली याचिका।
- हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
वकील ने कोर्ट में क्या दलील दी
कोर्ट की तीखी टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि ऐसी अर्जियां अदालत के सामने आनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद वकील ने खुद याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने मामला वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट का पहले क्या आदेश था
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मोइत्रा को 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मोइत्रा पर लगी बीएनएस (BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita) धाराओं में सजा सात साल से कम है। इसलिए जांच में सहयोग करने पर उन्हें राहत मिल सकती है। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय है।
FAQ
- सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से भी मना कर दिया। - महुआ मोइत्रा को अब क्या करना होगा?
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। थाने में पुलिस के सामने भी पेशी तय है। - यह हेट स्पीच केस कहां दर्ज है?
यह मामला पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के होगलबेरिया थाने में दर्ज है। मोइत्रा इसे झूठे आरोपों पर आधारित बताती हैं।
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