फ्लाइंग किस देने पर 3 साल की सजा, 9 साल पुराने मामले में मुंबई कोर्ट का फैसला
Manya Jain | Feb 19, 2026, 19:38 IST
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मुंबई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 'फ्लाइंग किस' को यौन इशारा माना है। 9 साल पुराने मामल में कोर्ट ने कहा कि ये नाबालिग की गरिमा के खिलाफ है। इस मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है।
NEWS IN SHORT
- नाबालिग को फ्लाइंग किस देना अब होगा यौन अपराध।
- मुंबई की कोर्ट नौ साल पुराने मामले में सुनाया फैसला।
- आरोपी को मुंबई कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा।
- युवक ने लड़की को ट्यूशन जाते वक्त दिया था फ्लाइंग किस।
NEWS IN DETAIL
अब जाकर आरोपी को कड़ी सजा मिली है। यह फैसला समाज को सख्त संदेश देता है। गलत व्यवहार करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। कानून महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करेगा। किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा।
2017 से शुरू हुआ विवाद
- पहली घटना: जनवरी 2017 में जब लड़की ट्यूशन जा रही थी, तब आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। बच्ची इतनी डर गई कि उसने लोक-लाज के कारण घर पर कुछ नहीं बताया।
- हल्दी-कुमकुम की घटना: 31 जनवरी 2017 को एक कार्यक्रम के दौरान आरोपी ने सबके सामने लड़की को 'फ्लाइंग किस' दिया। एक पड़ोसी ने यह देख लिया और तुरंत लड़की की मां को पूरी बात बताई।
- समझौते से पुलिस केस तक: जब लड़की के पिता ने आरोपी के घरवालों को समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने उल्टा गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद परिवार ने हार मानकर पुलिस में रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने बताई यौन उत्पीड़न की परिभाषा
युवक पर लगे ये एक्ट
SOOTR KNOWLEDGE
क्या है पॉक्सो एक्ट
- POCSO Act: प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन दुर्व्यवहार अपराध है।
- कानूनी अधिकार: किसी भी अनुचित स्पर्श या इशारे के खिलाफ बच्चे या उनके अभिभावक स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
बचाव पक्ष के दावों को कोर्ट ने किया खारिज
वे अपनी बेटी की इज्जत दांव पर नहीं लगाएंगे। पड़ोसी के लिए कोई अपना भविष्य खराब नहीं करेगा। पीड़िता की गवाही सजा के लिए काफी थी। कोर्ट ने सभी सबूतों को सही माना। आरोपी को अंततः दोषी करार दिया गया।
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