FASTag KYV Process में बड़ा बदलाव, बिना नोटिस नहीं होगा FASTag Account बंद
Manya Jain | Nov 02, 2025, 13:10 IST
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईवी प्रक्रिया को सरल किया है। अब बैंक बिना सूचना दिए फास्टैग अकाउंट बंद नहीं कर सकेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईवी (Know Your Vehicle – KYV) प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इन नियमों के तहत अब कोई भी बैंक बिना ग्राहक को सूचना दिए उनका फास्टैग अकाउंट (FASTag Account) या कनेक्शन बंद नहीं कर सकेगा।
भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने गुरुवार को यह संशोधित निर्देश जारी किए। उद्देश्य है – ग्राहक सुविधा बढ़ाना, शिकायतों (फास्टैग) न्यूज को कम करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कठिनाई आती है, तो संबंधित बैंक स्वयं संपर्क करेगा। वह ग्राहक की सहायता से केवाईवी प्रक्रिया (KYV Process) पूरी करवाएगा।
बैंक ग्राहक को फास्टैग सिस्टमसेवा बंद करने से पहले SMS और कॉल के माध्यम से सूचना देगा। इससे उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त समय मिलेगा और फास्टैग रुकने जैसी समस्याएं समाप्त होंगी।
अब फास्टैग ग्राहक राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 (National Highway Helpline 1033) पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
वे अपने जारीकर्ता बैंक से संबंधित केवाईवी से जुड़े प्रश्न (KYV-related queries) भी पूछ पाएंगे। इससे उपभोक्ता और बैंकों के बीच संचार अधिक प्रभावी होगा।
नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है — अब कार, जीप या वैन की साइड फोटो (Side Photo) अपलोड करना जरूरी नहीं होगा।
ग्राहक को केवल वाहन की सामने की तस्वीर (फास्टैग न्यूज) देनी होगी, जिसमें नंबर प्लेट (Number Plate) और फास्टैग स्टिकर (fastag news update) दिखाई दे।
वाहन संख्या, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करने पर आरसी विवरण (RC Details) अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
यदि एक मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो ग्राहक मनचाहा वाहन चुन सकेगा।
पहले फास्टैग ढीला होने या छोटी तकनीकी समस्या आने पर नया टैग लेना पड़ता था।
अब नए नियमों के तहत पहले से जारी फास्टैग टैग (Issued FASTag Tag) तब तक मान्य रहेगा जब तक कि उसमें कोई खराबी या दुरुपयोग की शिकायत न हो।
यह कदम उपयोगकर्ताओं के लिए समय और खर्च दोनों की बचत करेगा।
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इन नियमों के तहत अब कोई भी बैंक बिना ग्राहक को सूचना दिए उनका फास्टैग अकाउंट (FASTag Account) या कनेक्शन बंद नहीं कर सकेगा।
भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने गुरुवार को यह संशोधित निर्देश जारी किए। उद्देश्य है – ग्राहक सुविधा बढ़ाना, शिकायतों (फास्टैग) न्यूज को कम करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
बिना सूचना नहीं कटेगा कनेक्शन
बैंक ग्राहक को फास्टैग सिस्टमसेवा बंद करने से पहले SMS और कॉल के माध्यम से सूचना देगा। इससे उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त समय मिलेगा और फास्टैग रुकने जैसी समस्याएं समाप्त होंगी।
हेल्पलाइन पर मिलेगी मदद
वे अपने जारीकर्ता बैंक से संबंधित केवाईवी से जुड़े प्रश्न (KYV-related queries) भी पूछ पाएंगे। इससे उपभोक्ता और बैंकों के बीच संचार अधिक प्रभावी होगा।
वाहन फोटो अपलोड में राहत
ग्राहक को केवल वाहन की सामने की तस्वीर (फास्टैग न्यूज) देनी होगी, जिसमें नंबर प्लेट (Number Plate) और फास्टैग स्टिकर (fastag news update) दिखाई दे।
वाहन संख्या, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करने पर आरसी विवरण (RC Details) अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
यदि एक मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो ग्राहक मनचाहा वाहन चुन सकेगा।
बार-बार नहीं बदलना होगा FASTag
अब नए नियमों के तहत पहले से जारी फास्टैग टैग (Issued FASTag Tag) तब तक मान्य रहेगा जब तक कि उसमें कोई खराबी या दुरुपयोग की शिकायत न हो।
यह कदम उपयोगकर्ताओं के लिए समय और खर्च दोनों की बचत करेगा।
नए फास्टैग नियमों की मुख्य बातें
| No. | जानकारी |
|---|---|
| 1️⃣ | ग्राहक को बिना सूचना फास्टैग नहीं काटा जाएगा |
| 2️⃣ | डॉक्यूमेंट अपलोड में कठिनाई होने पर बैंक करेगा सहायता |
| 3️⃣ | हेल्पलाइन 1033 पर शिकायत या प्रश्न दर्ज किए जा सकते हैं |
| 4️⃣ | साइड फोटो की आवश्यकता नहीं – केवल फ्रंट फोटो जरूरी |
| 5️⃣ | फास्टैग टैग तब तक मान्य जब तक खराबी या दुरुपयोग न हो |
FAQ
- क्या बैंक अब बिना सूचना के मेरा FASTag अकाउंट बंद कर सकता है?
नहीं, नए नियमों के अनुसार कोई भी बैंक ग्राहक को जानकारी दिए बिना FASTag अकाउंट बंद नहीं कर सकता। - केवाईवी (KYV) प्रक्रिया के दौरान क्या साइड फोटो अपलोड करनी होगी?
नहीं, अब केवल वाहन की सामने की फोटो जिसमें नंबर प्लेट और FASTag दिखे, पर्याप्त है। - यदि मुझे केवाईवी प्रक्रिया में समस्या आती है तो क्या करना चाहिए?
आप 1033 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत या प्रश्न दर्ज करा सकते हैं।
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