भारत सरकार ने ओला और उबर जैसी एप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नए नियम जारी किए हैं। केंद्र ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की हैं। इसके तहत, अब पीक आवर्स में इन कंपनियों को बेस किराए का दोगुना किराया लेने की अनुमति मिल गई है।
पहले, इन कंपनियों को पीक आवर्स में 1.5 गुना किराया वसूलने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 गुना किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि भोपाल में 5 किलोमीटर का बेस किराया 100 रुपए है, तो अब पीक आवर्स में यह 200 रुपए तक हो सकता है।
पीक आवर्स क्या होते हैं?
पीक आवर्स वह समय होता है जब ट्रैफिक ज्यादा होता है और कैब की मांग बढ़ जाती है। आमतौर पर सुबह 8-11 बजे और शाम 5-9 बजे के बीच यह समय होता है, लेकिन बारिश, त्योहारों और बड़े इवेंट्स के दौरान भी पीक आवर्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर में मानसून के दौरान भारी बारिश में, ऑफिस टाइम में कैब की मांग बढ़ जाती है। यहां, बेस किराया 20 रुपए प्रति किलोमीटर हो सकता है, लेकिन बारिश के दौरान यह किराया दोगुना (2x) हो सकता है।
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नॉन-पीक आवर्स में किराया
नॉन-पीक आवर्स (जब ट्रैफिक कम होता है) में भी किराया प्रभावित होगा। नए नियमों के अनुसार, नॉन-पीक आवर्स में कम से कम 50% किराया लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, लखनऊ में बाइक टैक्सी का बेस किराया 2 किलोमीटर के लिए 100 रुपए है। नॉन-पीक आवर्स में इस राइड का किराया कम से कम 50 रुपए होगा।
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राइड कैंसिल करने पर जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के अनुसार अगर ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद उसे बिना उचित कारण के कैंसिल करता है, तो उस पर 10% जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 100 रुपए तक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, इंदौर में यदि बेस किराया 200 रुपए है और ड्राइवर राइड कैंसिल करता है, तो उसे 20 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यदि बेस किराया 1500 रुपए है, तो जुर्माना अधिकतम 100 रुपए होगा।
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नए नियमों की तारीख
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे अगले तीन महीने, यानी सितंबर 2025 तक इन नए नियमों को लागू करें।
सुरक्षा कवर
नए नियमों के तहत, सभी ड्राइवरों के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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