Paytm Bank में फंसे पैसे, जानिए कैसे निकलेंगे!
Sandeep Kumar | Feb 25, 2024, 13:07 IST
पेटीएम पर कार्रवाई
RBI यानी ( Reserve bank of india ) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बड़ा एक्शन लिया हैं । RBI ने Paytm Bank को नए कस्टमर जोड़ने से मना कर दिया है। मौजूदा कस्टमर इस सर्विस का इस्तेमाल 15 मार्च तक कर सकेंगे ।
BHOPAL. भारतीय रिजर्व बैंक ( Reserve bank of india ) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ( Paytm Payments Bank Limited ) पर हाल ही में सख्त एक्शन लिया था। इसके तहत किसी भी ग्राहक खाते ( customer account ) प्रीपेड साधन, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ RBI के इस एक्शन के बाद से कंपनी का शेयर दो दिन में करीब 36 फीसदी तक गिर चुके हैं। सिर्फ निवेशक ही नहीं, बल्कि पेटीएम (Paytm customer ) के ग्राहक भी डरे हुए हैं कि वॉलेट में पड़े उनके पैसों का क्या होगा। इस पर कंपनी की तरफ से ग्राहकों को मैसेज भेजकर जवाब दिया गया है।
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पेटीएम ( Paytm ) की तरफ से ग्राहकों को एक मैसेज भेजा गया है, जिसमें कहा है कि उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे। Paytm कंपनी ने कहा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ((Paytm Payments Bank ) और पार्स ( wallet ) पर 29 फरवरी के बाद से भुगतान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिजर्व बैंक के प्रतिबंध का आपके मौजूदा बैलेंस पर कोई असर नहीं होगा और आपके पैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
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RBI ने बरती
केंद्रीय बैंक ने कहा, कोई भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ( Paytm Payments Bank ) के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी।
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RBI ने कहा कि 29 फरवरी, 2024 के बाद से पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने खातों या वॉलेट में नए जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा, हालांकि बाद 15 मार्च तक की डेडलाइन बढ़ा दी। Paytm Bank के कस्टमर्स के बीच में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, जिनके बारे में आज जवाब देने जा रहे हैं।
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पेटीएम ( Paytm ) के अध्यक्ष और ग्रुप सीएफओ मधुर देवड़ा ने कहा, ऐसी धारणा हो सकती है कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक एक ही हैं, लेकिन डिजाइन और संरचना के हिसाब से ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा, एक बैंक के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि, उसे उस शासन का पालन करना होगा। जिसका पालन एक बैंक को करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी अपनी स्वतंत्र प्रबंधन टीम होनी चाहिए, जो बोर्ड को रिपोर्ट करती है और मामलों को बोर्ड की समितियों में आगे बढ़ाना है, जहां केवल स्वतंत्र निदेशक ही हो सकते हैं, हालांकि Paytm का दावा है कि उसके Fastag जब तक बैलेंस रहेगा, तब तक काम करते रहेंगे।
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Paytm ने ग्राहकों को क्या दी जानकारी ?
पेटीएम ( Paytm ) की तरफ से ग्राहकों को एक मैसेज भेजा गया है, जिसमें कहा है कि उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे। Paytm कंपनी ने कहा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ((Paytm Payments Bank ) और पार्स ( wallet ) पर 29 फरवरी के बाद से भुगतान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिजर्व बैंक के प्रतिबंध का आपके मौजूदा बैलेंस पर कोई असर नहीं होगा और आपके पैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
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RBI ने बरती Paytm Bank पर सख्ती
केंद्रीय बैंक ने कहा, कोई भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ( Paytm Payments Bank ) के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी।
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RBI ने 15 मार्च तक की डेडलाइन बढ़ाई
RBI ने कहा कि 29 फरवरी, 2024 के बाद से पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने खातों या वॉलेट में नए जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा, हालांकि बाद 15 मार्च तक की डेडलाइन बढ़ा दी। Paytm Bank के कस्टमर्स के बीच में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, जिनके बारे में आज जवाब देने जा रहे हैं।
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क्या बोले पेटीएम के अध्यक्ष मधुर देवड़ा ?
पेटीएम ( Paytm ) के अध्यक्ष और ग्रुप सीएफओ मधुर देवड़ा ने कहा, ऐसी धारणा हो सकती है कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक एक ही हैं, लेकिन डिजाइन और संरचना के हिसाब से ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा, एक बैंक के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि, उसे उस शासन का पालन करना होगा। जिसका पालन एक बैंक को करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी अपनी स्वतंत्र प्रबंधन टीम होनी चाहिए, जो बोर्ड को रिपोर्ट करती है और मामलों को बोर्ड की समितियों में आगे बढ़ाना है, जहां केवल स्वतंत्र निदेशक ही हो सकते हैं, हालांकि Paytm का दावा है कि उसके Fastag जब तक बैलेंस रहेगा, तब तक काम करते रहेंगे।
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