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Photograph: (THESOOTR)
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को बताया कि EPFO ने PF अकाउंट से 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकालने की सुविधा शुरू की है। पहले यह PF लिमिट एक लाख रुपए थी। यह सुविधा आपातकाल और जरूरी जरूरतों के लिए फायदेमंद होगी। इस बदलाव से PF निकासी प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
EPFO समिति की बैठक में प्रस्ताव पास
इस प्रस्ताव को 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (Executive Committee) की 113वीं बैठक में पास किया गया था। इसके तहत PF से पैसे निकालने की प्रक्रिया को तेजी से किया जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये 72 घंटे में पूरी होगी।
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ऑटोमैटिक प्रोसेस: PF निकासी
PF विड्रॉल क्लेम अब ऑटोमैटिक प्रोसेस द्वारा किया जाएगा। अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है और KYC अपडेटेड है, तो सिस्टम क्लेम की जांच करेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन आधारित है, जिसमें किसी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया में PF क्लेम केवल 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है, जिससे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पैसे मिल जाते हैं।
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मैनुअल सेटलमेंट प्रक्रिया
मैनुअल सेटलमेंट प्रक्रिया में 15-30 दिन का समय लगता है। इसमें EPFO कर्मचारी दस्तावेज़, KYC और पात्रता की जांच करते हैं। इसके बाद क्लेम प्रोसेस होता है। जटिल मामलों, जैसे रिटायरमेंट या फाइनल सेटलमेंट, में अक्सर मैनुअल जांच की जरूरत होती है।
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EPFO 3.0 और नई सुविधाएं
EPFO के मसौदे के तहत जल्द ही कर्मचारियों को ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। कर्मचारियों को विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा, जो ATM कार्ड की तरह काम करेगा। UPI के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद, कर्मचारी अपने बैंक अकाउंट में PF का पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे।
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नौकरी जाने पर PF निकासी
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह 1 महीने बाद अपने PF अकाउंट से 75% तक निकाल सकता है। यह उसे बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद करेगा। बाकी 25% रकम को नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।
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