केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकेंगे फिजियोथेरेपिस्ट, जानें वजह
Amresh Kushwaha | Sept 11, 2025, 17:42 IST
physiotherapists-not-allowed-use-doctor-title-health-ministry-decision-dghs
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत फिजियोथेरेपिस्टों को अपने नाम के आगे डॉ. शब्द लगाने से रोका गया है। जानें केंद्र सरकार ने यह फैसला क्यों लिया...
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाम के आगे डॉक्टर लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत फिजियोथेरेपिस्टों को अपने नाम के आगे डॉक्टर (Doctor) शब्द का प्रयोग करने से रोका गया है। यह आदेश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के जरिए जारी किया गया है। साथ ही, भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) को भी इसकी जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने यह निर्णय भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संघ (IAPMR) जैसे संगठनों से मिली शिकायतों के बाद लिया है।
डॉ. उपाधि के हकदाक नहीं है
ये खबर भी पढ़िए...समोसा, बर्गर और पिज्जा- इनमें कितना छुपा है फैट? स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट
महानिदेशालय ने अपनी निर्देशिका में कहा है कि डॉ. (Dr.) शब्द का प्रयोग केवल उन चिकित्सा चिकित्सकों के लिए आरक्षित है, जिन्होंने चिकित्सा की अधिकृत और मान्यता प्राप्त डिग्री प्राप्त की हो। ऐसे में, फिजियोथेरेपिस्टों को इस उपाधि का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
ये खबर भी पढ़िए...पैर पसार रहा कोरोना का सब वैरिएंट, आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, राज्यों को चिट्ठी लिखकर किया अलर्ट
ये खबर भी पढ़िए...स्वास्थ्य मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी, जानिए कौनसी दवाओं को बढ़ावा नहीं देने की कही बात ?
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फिजियोथेरेपिस्टों के जरिए डॉक्टर (Doctor) शब्द का प्रयोग करने से मरीजों और आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस फैसले का उद्देश्य अस्पष्टता को दूर करना और मरीजों को सटीक जानकारी देना है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने यह भी कहा है कि 2025 तक फिजियोथेरेपिस्टों के लिए एक नई और सम्मानजनक उपाधि (Respectful Title) पर विचार किया जाएगा। जो रोगियों या जनता के बीच कोई भ्रम न उत्पन्न करे। मंत्रालय इस उपाधि को मेडिकल डिग्री से संबंधित नहीं बनाएगा।
ये खबर भी पढ़िए...देश में फिर कोरोना ने दस्तक, 148 लोग पॉजिटिव, अस्पताल में मरीजों की संख्या 808 हुई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बुलेटिन जारी
महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई फिजियोथेरेपिस्ट इस आदेश का उल्लंघन करता है और बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री के डॉक्टर शब्द का प्रयोग करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 के तहत यह उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई का कारण बनेगा।
डॉ. उपाधि के हकदाक नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डॉ. सुनीता शर्मा ने IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली को भेजे पत्र में साफ कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट को किसी भी हालत में डॉक्टर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के पास चिकित्सा की वैध डिग्री नहीं होती है। इसलिए वे इस उपाधि के हकदार नहीं हैं।
केवल ये कर सकेंगे डॉक्टर उपाधि का प्रयोग
ये खबर भी पढ़िए...पैर पसार रहा कोरोना का सब वैरिएंट, आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, राज्यों को चिट्ठी लिखकर किया अलर्ट
नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि की खबर पर एक नजर
|
जानें क्यों उठाया गया यह कदम उठाया गया
नई उपाधि मिलने की है संभावना
ये खबर भी पढ़िए...देश में फिर कोरोना ने दस्तक, 148 लोग पॉजिटिव, अस्पताल में मरीजों की संख्या 808 हुई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बुलेटिन जारी
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari