होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस पर चाहिए भारी टैक्स छूट? 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 5 काम
Anjali Dwivedi | Mar 22, 2026, 17:04 IST
Financial Tasks Deadline
वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति 31 मार्च को हो रही है। टैक्स बचाने के लिए PPF, NPS निवेश और होम लोन क्लेम जैसे 5 महत्वपूर्ण कामों को समय सीमा के भीतर निपटाना जरूरी है। यहां जानें पूरी लिस्ट।
फाइनेंसियल ईयर 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 मार्च 2026 की तारीख नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स की धड़कनें तेज होने लगती हैं। क्योंकि इसी दिन के साथ कई जरूरी फाइनेंसियल कामों की समय सीमा भी समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई टैक्स के रूप में बेकार न जाए, तो अगले कुछ दिन आपके लिए बेहद कीमती हैं।
अगर आपने टैक्स बचाने के लिए साल की शुरुआत में ही कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब उसका सबूत पेश करने का वक्त आ गया है। आपको अपने एम्प्लॉयर या कंपनी को इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे।
अगर आप ऐसा करने में चूक जाते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम से अधिक टैक्स कट सकता है, जिसे वापस पाने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
हेल्थ इंश्योरेंस न केवल बीमारी में काम आता है, बल्कि इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत टैक्स में बड़ी राहत भी दिलाता है। आप अपनी फैमिली के लिए 25 हजार, सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार और माता-पिता के लिए 75 हजार तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च 2026 से पहले हो जाना चाहिए।
क्या आपने पिछले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई गलती कर दी थी या कोई जानकारी देना भूल गए थे? घबराइए नहीं, सरकार आपको सुधार का एक मौका देती है।
आप ITR-U के जरिए निर्धारण वर्ष (AY) 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा भी केवल 31 मार्च तक ही उपलब्ध है।
पुराने टैक्स रिजीम का पालन करने वालों के लिए अभी भी मौका है। अगर आपने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी टैक्स सेविंग लिमिट पूरी नहीं की है, तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पैसा डालकर टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रहे, इन खातों में निवेश की प्रक्रिया 31 मार्च की समय सीमा से पहले पूरी होनी चाहिए।
घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स की धारा 24(b) किसी वरदान से कम नहीं है। इस सेक्शन के तहत आप होम लोन के ब्याज (Interest on Home Loan) पर 2 लाख तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। आपने इस मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितना ब्याज चुकाया है, आप उतने ही अमाउंट पर क्लेम कर सकते हैं। इसकी गणना और दस्तावेजों की तैयारी अभी से शुरू कर दें।
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इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए समय पर दें जानकारी
अगर आप ऐसा करने में चूक जाते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम से अधिक टैक्स कट सकता है, जिसे वापस पाने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
प्रीमियम भरकर उठाएं टैक्स छूट
पुरानी गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका
आप ITR-U के जरिए निर्धारण वर्ष (AY) 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा भी केवल 31 मार्च तक ही उपलब्ध है।
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