इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत
Sandeep Kumar | May 01, 2026, 20:42 IST
rahul gandhi
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के 'इंडियन स्टेट' से लड़ने वाले बयान पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चंदौसी कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
News in Short
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज की।
- याचिका सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राहुल गांधी के बयान पर FIR की मांग की गई थी।
- राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को भारतीय राज्य से लड़ने की बात की थी।
- कोर्ट ने याचिका को साक्ष्यहीन और मेरिट के बिना बताया, और इसे खारिज कर दिया।
- निचली अदालत ने भी राहुल गांधी की टिप्पणियों को आपराधिक मुकदमे के लिए अपर्याप्त माना था।
News in Detail
क्या था पूरा मामला ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय
क्या था याचिका में आरोप?
क्या था राहुल गांधी का बयान ?
क्या था निचली अदालत का फैसला ?
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