RBI ने जीरो बैलेंस खाता ग्राहकों को दी बड़ी राहत, मिलेंगी कई मुफ्त सेवाएं
Anjali Dwivedi | Dec 08, 2025, 11:58 IST
rbi
RBI ने जीरो बैलेंस बचत खाते के नियमों में बदलाव किया है। अब सभी बैंक ग्राहकों को 7 दिनों में बुनियादी खाता बदलने का मौका मिलेगा। साथ ही कई सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जीरो बैलेंस वाले बुनियादी बचत खातों के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब सभी बैंकों को ये खाते देना ही होगा। इसके साथ ही, कई नई मुफ्त सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें पहले भी शुरू कर सकते हैं।
RBI ने कहा है कि अब ग्राहक अपना सामान्य बचत खाता सिर्फ सात दिनों के अंदर बुनियादी खाता में बदलवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस लिखित या ऑनलाइन अनुरोध देना होगा। पहले बैंकों में इस प्रक्रिया में देरी हो जाती थी, या फिर कुछ अतिरिक्त शर्तें लगा दी जाती थीं। लेकिन अब ग्राहक को किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ये खबरें भी पढ़ें...
प्रधानमंत्री को शिकायत कैसे भेजें? जानें अपनी शिकायत सीधे PM तक पहुंचानें के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी 20 सीरीज का रोमांच: जानें कब, कहां और कितनी बजे से होगा मैच
RBI ने साफ किया है कि बुनियादी बचत खाता कोई कमतर या सीमित सुविधाओं वाला खाता नहीं है। इसमें भी आपको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सामान्य बचत खाते में होती हैं। अब एटीएम कार्ड पर सालाना फीस और इसके नवीनीकरण पर कोई फीस नहीं लगेगी, जो पहले कई बैंकों में ली जाती थी।
आरबीआई जीरो बैलेंस खाता केनए निर्देश में यह साफ किया गया है कि बुनियादी खाता (Basic Account) खोलने वाले ग्राहकों को कई सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। इनमें शामिल हैं:
RBI ने पहले बैंकों के कुछ सुझावों को खारिज कर दिया था। बुनियादी बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों की आय (Income) या प्रोफाइल के आधार पर शर्तें होती थी। इसे बैंकों ने प्रस्तावित किया था लेकिन अब इसे RBI ने नकारा है। इसके अलावा, बैंकों ने इंटरनेट-मोबाइल बैंकिंग (Internet-Mobile Banking) पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया था, जो मंजूर नहीं हुआ।
RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, बुनियादी खाते में सभी सुविधाएं ग्राहक की इच्छा पर उपलब्ध होंगी। इसका मतलब यह है कि बैंक ग्राहक को उन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा, इस खाता को चलाने के लिए न्यूनतम जमा (Minimum Deposit) या किसी अन्य शर्त की कोई जरूरत नहीं होगी।
ये खबरें भी पढ़ें...
इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों को रिटर्न किए 610 करोड़ रुपए, 3 हजार बैगेज भी लौटाए
US ने वीजा नियम किए सख्त, भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर, जानिए क्या हैं ये बदलाव
इन पांच प्वाइंट से समझें पूरा मामला
| |
सात दिन में खाता बदला जा सकेगा
ये खबरें भी पढ़ें...
प्रधानमंत्री को शिकायत कैसे भेजें? जानें अपनी शिकायत सीधे PM तक पहुंचानें के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी 20 सीरीज का रोमांच: जानें कब, कहां और कितनी बजे से होगा मैच
नया नियम क्या है?
क्या मिलेगा मुफ्त में?
- एटीएम कार्ड (ATM Card) पर कोई एनुअल फीस नहीं वसूला जाएगा।
- हर साल 25 पन्नों की चेकबुक मुफ्त मिलेगी।
- इंटरनेट-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग (Internet & Mobile Banking) की सुविधा मुफ्त होगी।
- ग्राहक हर महीने चार बार एटीएम से मुफ्त नकद निकासी (ATM Cash Withdrawal) कर सकेंगे।
- डिजिटल लेन-देन (Digital Transactions) पर कोई फीस नहीं लगेगा और इसे मुफ्त निकासी की सीमा में नहीं गिना जाएगा।
- महीने में कितनी बार भी पैसा जमा (Deposit) किया जा सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं होगी।
बैंकों के सुझाव खारिज, ग्राहकों को मिलेगा पूरा अधिकार
नए नियमों के मुताबिक बुनियादी खाता
ये खबरें भी पढ़ें...
इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों को रिटर्न किए 610 करोड़ रुपए, 3 हजार बैगेज भी लौटाए
US ने वीजा नियम किए सख्त, भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर, जानिए क्या हैं ये बदलाव
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava