इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी SBI ने! 15 मार्च होगी डिेटेल सार्वजनिक
Marut raj | Mar 12, 2024, 16:52 IST
SBI submitted information about electoral bonds to the Election Commission द सूत्र the sootr
एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है ( SBI submitted information about electoral bonds to the Election Commission ) । इसके बाद अब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करेगा।
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भोपाल. एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी ( SBI submitted information about electoral bonds to the Election Commission ) । ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इसके बाद अब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करेगा। ज्ञात हो कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए समय मांगा था। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने समय देने से इनकार कर दिया था और 12 मार्च शाम पांच बजे तक इससे जुड़ी डिटेल चुनाव आयोग को देने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था।
भोपाल. एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी ( SBI submitted information about electoral bonds to the Election Commission ) । ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। इसके बाद अब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करेगा। ज्ञात हो कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए समय मांगा था। इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने समय देने से इनकार कर दिया था और 12 मार्च शाम पांच बजे तक इससे जुड़ी डिटेल चुनाव आयोग को देने को कहा था।
अब आगे क्या
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
अब तक क्या हुआ
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था।
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