Unified Pension Scheme : क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कैसे होगा कर्मचारियों को लाभ

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है। UPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

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Deeksha Nandini Mehra
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम
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Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme - NPS) की जगह एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) कहा जा रहा है। यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।

मोदी सरकार (Modi Government) ने यह स्पष्ट किया है कि इस नई योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, कर्मचारियों के पास UPS या NPS में से किसी एक पेंशन योजना को चुनने का विकल्प रहेगा। राज्य सरकारें भी इस योजना को अपना सकती हैं। UPS के अंतर्गत कर्मचारियों पर कॉन्ट्रिब्यूशन (contribution) का बोझ नहीं बढ़ेगा।

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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme, UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन (assured pension) दी जाएगी। इस पेंशन की राशि रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत बेसिक पे (basic pay) की 50% होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

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सरकार के अनुसार NPS के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो जाएंगे, UPS के सभी लाभों के पात्र होंगे। उनके द्वारा निकाले गए धन को समायोजित करने के बाद उन्हें शेष राशि प्राप्त होगी।

न्यू पेंशन स्कीम में समस्याएं क्या?

NPS (New Pension Scheme) के अंतर्गत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) और DA का 10% हिस्सा काटा जाता है। NPS शेयर बाजार (share market) पर आधारित है, इसलिए इसे सुरक्षित नहीं माना जाता। इस योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। NPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए NPS फंड का 40% निवेश करना होता है। इसके अलावा NPS में 6 महीने बाद मिलने वाले DA का भी कोई प्रावधान नहीं है।

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से क्या फायदे?

UPS के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। UPS में यदि किसी कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की है, तो उसे पेंशन मिलेगी। यदि उसने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक सेवा की है, तो भी उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन राशि कम होगी।

UPS एश्योर्ड फैमिली पेंशन (assured family pension) की सुविधा भी प्रदान करता है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का 60% आश्रित परिवार को मिलेगा। साथ ही यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम है, तो उसे न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगी। DA के साथ यह राशि आज की डेट में 15 हजार रुपए प्रतिमाह तक पहुंच जाती है।

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कर्मचारियों पर UPS में कॉन्ट्रिब्यूशन का बोझ कितना होगा?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि कर्मचारियों पर UPS में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। NPS में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना होता था, जबकि UPS में सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान करेगी। यह सरकार के लिए पहले साल में 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा।

रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान का लाभ

रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (Gratuity) के अलावा कर्मचारियों को 6 महीने की सेवा के लिए (सैलरी + DA) का 10% एकमुश्त भुगतान (lump sum payment) के रूप में मिलेगा।

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UPS में एरियर्स का कैल्कुलेशन कैसे होगा?

वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन (Dr. T.V. Somanathan) के अनुसार 2004 से अब तक NPS के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकार के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, और उसके अनुसार एरियर्स (Arrears) का कैलकुलेशन किया जाएगा। पेंशन के एरियर्स पर सरकार ब्याज का भुगतान भी करेगी। PPF रेट के अनुसार ब्याज दिया जाएगा।

बार-बार बदल सकते हैं पेंशन योजना

कर्मचारी पेंशन योजना को बार-बार नहीं बदल सकते। रिटायर होने के बाद उन्हें एक बार ही UPS या NPS में से किसी एक योजना को चुनने का अवसर मिलेगा।

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VRS के मामले में क्या होगा?

वॉलंटरी रिटायरमेंट (Voluntary Retirement Scheme, VRS) लेने वाले कर्मचारी UPS के तहत 25 साल की सेवा के प्रावधान के पात्र होंगे। लेकिन पेंशन VRS की तारीख से नहीं, बल्कि सुपर एन्यूएशन (superannuation) से शुरू होगी।

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