मध्य प्रदेश में अब ‘इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम’ ( indira gandhi old age pension scheme ) से जुड़े एक लाख से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल सकेगी। राज्य सरकार ने इन्हें पेंशन के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। इन बुजुर्गों की प्रोफाइल अपडेट होने पर इन्हें अपात्र घोषित किया गया है।
सबसे ज्यादा पेंशन राजगढ़, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बड़वानी, पन्ना और सतना जिलों के बुजुर्गों की बंद हुई है। इंदौर से 755 और राजधानी भोपाल से 794 बुजुर्गों की पेंशन बंद की गई है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रतिमाह 600 रुपए पेंशन मिलती है।
पेंशन के लिए फिर करना होगा आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने इंदिरा पेंशन स्कीम के एक लाख लाभार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करने पर इन्हें अपात्र पाया। दरअसल अभी तक इन बुजुर्गों को आयु की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और तीन फोटो के आधार पर पेंशन मिल जाती थी।
जब आधार कार्ड के मुताबिक प्रोफाइल अपडेट हुई तो इन्हें अपात्र पाया गया। ऐसी स्थिति में अपात्र हुए बुजुर्गों को आधार कार्ड के साथ फिर से आवेदन देकर पात्रता सिद्ध करनी होगी। इन बुजुर्गों का नाम, आयु, लिंग और पते आधार कार्ड के हिसाब से होने चाहिए।
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पात्र होने पर मिलेगी पेंशन और एरियर
इंदिरा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद की गई है, वे इसे फिर शुरू करवा सकते हैं। इसके लिए पेंशन की पात्रता सिद्ध करनी होगी। पात्रता सिद्ध होने पर पेंशन के साथ जितने समय पेंशन नहीं मिली है, उसका एरियर भी मिलेगा।
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अन्य पेंशन भी हुई बंद
प्रदेशभर में पेंशन धारकों की प्रोफाइल अपडेशन में कई पेंशन धारक अपात्र पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा 1,08,006 पेंशनधारक इंदिरा गांधी बुजुर्ग पेंशन योजना के हैं।
इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा बुजुर्ग पेंशन योजना के 8,158, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के 618, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 690, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन स्कीम के 115 सहित अन्य योजनाओं के हितग्राही भी प्रभावित हुए हैं।
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इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम क्या है ?
इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम भारत सरकार की गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने की योजना है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 60+ साल के बुजुर्ग इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 600 रुपए पेंशन मिलती है।
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