यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, आपत्तिजनक पोस्ट पर उम्रकैद तो विज्ञापन भी मिलेगा
Amresh Kushwaha | Aug 28, 2024, 12:48 IST
UP Digital Media Policy 2024
यूपी में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 भी शामिल है। इस नीति के तहत आपत्तिजनक पोस्ट पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 ( UP Digital Media Policy 2024 ) भी शामिल है। इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी ( social media policy ) के तहत आपत्तिजनक पोस्ट ( Offensive Posts ) करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद (Life imprisonment) तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए खुशखबरी भी है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने विज्ञापन ( Advertisement ) की व्यवस्था भी की है।
ये खबर भी पढ़िए...Social media की डर्टी पिक्चर, अनसोशल एलीमेंट के निशाने पर नाबालिग
उत्तर प्रदेश सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ( Social Media Platforms ) पर अपनी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों और फर्मों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे रोजगार के अवसर ( Employment Opportunities ) पैदा होंगे। नई नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपए प्रति महीना भुगतान सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए प्रति माह भुगतान सीमा निर्धारित की गई है।
ये खबर भी पढ़िए...बिजली बिल : बकायादारों की खैर नहीं, सोशल मीडिया पर शेयर होंगे नाम
सोशल मीडिया पर देश विरोधी ( Anti-National Posts ) या आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है, लेकिन नई नीति से दोषियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
ये खबर भी पढ़िए...RATLAM : इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर मुस्लिम समुदाय ने देर रात किया थाने का घेराव
प्रदेश सरकार सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी, अश्लील और अभद्र कंटेंट ( Obscene and Indecent Content ) पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। नई नीति के तहत, दोषियों को तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, अश्लील और अभद्र पोस्ट करने वालों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार पहले ही डिजिटल मीडिया के लिए दिशानिर्देश और नैतिकता कोड जारी कर चुकी है।
ये खबर भी पढ़िए...Social media की डर्टी पिक्चर, अनसोशल एलीमेंट के निशाने पर नाबालिग
सोशल मीडिया पर विज्ञापन की व्यवस्था
इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए प्रति माह भुगतान सीमा निर्धारित की गई है।
ये खबर भी पढ़िए...बिजली बिल : बकायादारों की खैर नहीं, सोशल मीडिया पर शेयर होंगे नाम
आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई
ये खबर भी पढ़िए...RATLAM : इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर मुस्लिम समुदाय ने देर रात किया थाने का घेराव
तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman