छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ खास वर्गों के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना चलाई जाती है। यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए है।
इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो समाज में असहाय और कमजोर स्थिति में हैं। इसके तहत लाभार्थियों को एक नियमित पेंशन मिलती है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलती है।
यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त एक नई पहल के रूप में लागू की गई है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया🎯
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छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
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वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु), विधवा (18 वर्ष या उससे अधिक आयु), या परित्यक्त महिला योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
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आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 की सूची में नाम होना चाहिए।
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केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए।
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ग्राम पंचायत या नगर निगम के सर्वेक्षण में नाम होना चाहिए।
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आवेदन की प्रक्रिया 📝
मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ सरल कदमों का पालन करना होगा।
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ग्राम पंचायत कार्यालय पर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें, जो निशुल्क उपलब्ध होता है।
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आवेदन पत्र भरें और ग्राम पंचायत को जमा करें। इसके बाद आपको एक स्वीकृति प्राप्ति रसीद मिलेगी।
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ग्राम पंचायत आपके आवेदन की समीक्षा करेगी और उसे जिला पंचायत को भेजेगी।
शहरी क्षेत्रों में प्रक्रिया:
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शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को अपने संबंधित नगर निगम, नगरपालिका, या नगर पंचायत कार्यालय पर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
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आवेदन पत्र भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करें और स्वीकृति प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।
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आवश्यक डाक्यूमेंट्स 📑
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पासपोर्ट साइज फोटो
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पहचान पत्र (आधार कार्ड)
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छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाणपत्र
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उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस)
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विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
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परित्यक्त महिलाओं के लिए संबंधित परित्याग प्रमाण पत्र
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बैंक खाता विवरण/पासबुक
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अन्य आवश्यक डाक्यूमेंट्स
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पेंशन ट्रांसफर प्रक्रिया 🔄
यदि किसी लाभार्थी को अपने क्षेत्र में बदलाव करना हो, तो उसे नई जगह पर पेंशन ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए जिला पंचायत या शहरी निकाय को एक आवेदन जमा करना होगा। यह प्रक्रिया दोनों क्षेत्रों के तहत पालन की जाती है, और पेंशन का ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाता है।
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