द सूत्र एक्सक्लूसिवः 1130 वर्ग फुट पर मकान बनाने के लिए नहीं कराना होगा नक्शा पास

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द सूत्र एक्सक्लूसिवः 1130 वर्ग फुट पर मकान बनाने के लिए नहीं कराना होगा नक्शा पास

भोपाल. प्रदेश में 105 वर्ग मीटर यानी 1130 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए अब नगर निगम, नगर पालिका से नक्शा पास (Map Pass) कराने की जरूरत नहीं होगी। प्लॉट मालिक अप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक शपथ पत्र (affidavit) देकर निर्माण शुरू करा सकेंगे। इस सुविधा के लिए राज्य सरकार जल्द ही नगर पालिका अधिनियम में बदलाव करने जा रही है।

दिल्ली की तर्ज पर नियम बदलेगी मप्र सरकार 

शहरों में छोटे प्लॉट मालिकों को मकान बनाने के लिए नगर निगम और नगर पालिका से नक्शा पास कराने की पेचीदा प्रोसेस से निजात मिलने वाली है। प्लॉट पर निर्माण के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) की तर्ज पर वर्तमान नियमों में फेरबदल करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में 2017 से 105 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस निर्णय से वहां लोगों को बहुत सहूलियत हुई है और नक्शा पास कराने की आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार (Corruption) पर भी अंकुश लगा है।

कंस्ट्रक्शन फीस के साथ ये चार्ज भी जमा कराना होगा  

दिल्ली में किए गए बदलाव की सफलता को देखते हुए इसे मप्र में लागू किया जा रहा है। इससे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए  निगम या नगर पालिका ऑफिस के चक्कर काटने और नक्शा मंजूर कराने में होने वाली देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियम में बदलाव के बाद प्लॉट पर मकान बनाने से पहले नगर निगम के ऑफिस में भवन निर्माण की निर्धारित फीस (Fees) जमा करानी होगी। इसमें प्लॉट मालिक को कंस्ट्रक्शन फीस (Construction Fees) के अलावा एफएआर चार्ज, बेटरमेंट चार्ज, लेबर सेस और मलबा चार्ज भी देना होगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार मकान का निर्माण भवन उपनियमों के तहत ही करना होगा। निर्धारित क्षेत्र और निर्धारित ऊंचाई के मानक का पूरी तरह से पालन करना होगा। ऐसा न पाए जाने पर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा।

अधिकृत आर्किटेक्ट से बनवाना होगा नक्शा 

नये नियमों में मकान निर्माण के लिए सिर्फ अधिकृत आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना होगा। निगम को निर्धारित शुल्क जमा कर निर्माण शुरू होने के पांच साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा होने की सूचना भी निगम को देनी होगी। जानकारों के मुताबिक नया नियम लागू होने से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। जो प्लॉट मालिक निर्धारित नियमों का पालन कर निर्माण कराना चाहते हैं उन्हें बहुत आसानी होगी।

फ्रंट में 10 फीट और बैक में 5 फीट ओपन स्पेस छोड़ना जरूरी 

वर्तमान में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों के अनुसार 1130 वर्गफीट के प्लाट पर मकान बनाने के लिए फ्रंट में 10 फीट और बैक में 5 फीट ​ओपन स्पेस छोड़ना अनिवार्य है। नए नियम लागू होने पर बिना नक्शा मंजूर कराए निर्माण करने वालों को भी इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। भवन निर्माण फीस अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से जमा होगी। इसके लिए नगर निगम एक परिपत्र जारी करेगा उसे ​शपथ पत्र के साथ भरकर देना होगा। इसमें वार्ड और जोन के हिसाब से भवन निर्माण फीस तय होगी।

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