अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलसचिव निलंबित, GeM खरीदी में बड़ी गड़बड़ी आई सामने

छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के तत्कालीन कुलसचिव शैलेन्द्र दुबे को जेम पोर्टल के माध्यम से की गई करोड़ों की खरीदी में आर्थिक अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

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Harrison Masih
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NEWS IN SHORT

  • अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के तत्कालीन कुलसचिव शैलेन्द्र दुबे निलंबित
  • जेम पोर्टल खरीदी में करोड़ों की अनियमितता और नियमों के उल्लंघन का आरोप
  • छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और CCA नियम 1966 के तहत कार्रवाई
  • निलंबन अवधि में मुख्यालय बिलासपुर संभाग, जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा
  • छात्रों ने प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय गड़बड़ियों के लगाए थे गंभीर आरोप

NEWS IN DETAIL

उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के तत्कालीन कुलसचिव शैलेन्द्र दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय मद की आबंटित राशि के उपयोग में गड़बड़ी और जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदी में आर्थिक अनियमितता प्रथम दृष्टया पाई गई है।

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नियमों का उल्लंघन

आदेश में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2025) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया।

उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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जेम पोर्टल खरीदी में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप

विश्वविद्यालय पर आरोप है कि 15 अप्रैल 2025 को जेम पोर्टल के माध्यम से बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए L1 पद्धति से लगभग एक करोड़ रुपए से अधिक की खरीदी की गई।

तीन फर्मों—सागर इंडस्ट्रीज, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और ओशन एंटरप्राइज (सभी जांजगीर)—को एक ही दिन में 26 क्रय आदेश जारी किए गए। आरोप है कि इन फर्मों का स्वामित्व एक ही परिवार से जुड़ा हो सकता है।

19 अप्रैल और 28 अप्रैल 2025 को भी इन्हीं फर्मों को अतिरिक्त क्रय और कार्य आदेश जारी किए गए। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

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छात्रों ने लगाए थे अनियमितता के आरोप

छात्रों ने प्रभारी कुलसचिव डॉ. शैलेन्द्र दुबे और कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेई पर प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

विवाद का एक प्रमुख मुद्दा कुलपति के निजी सहायक की नियुक्ति को लेकर भी था। छात्रों का दावा था कि संबंधित व्यक्ति का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है और इस पर न्यायालय की टिप्पणी भी सामने आई थी।

सरकार सख्त, विभागीय जांच अलग से

मुख्य सचिव द्वारा जेम खरीदी में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इससे पहले राजीम पीजी कॉलेज की प्राचार्या समेत चार सहायक प्राध्यापकों को भी निलंबित किया जा चुका है।

शैलेन्द्र दुबे के मामले में भी विभागीय जांच की प्रक्रिया अलग से संचालित की जाएगी।

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Knowledge

  • GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन खरीद का आधिकारिक मंच है।
  • L1 पद्धति में सबसे कम दर देने वाली फर्म को कार्य आदेश दिया जाता है।
  • छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 सरकारी खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
  • निलंबन दंड नहीं, बल्कि जांच पूरी होने तक की प्रशासनिक कार्रवाई होती है।
  • CCA नियम 1966 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार है।

आगे क्या

विभागीय जांच शुरू की जाएगी, जिसमें खरीदी प्रक्रिया, फर्मों के स्वामित्व और नियमों के अनुपालन की जांच होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।

यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई संभव है।

निष्कर्ष

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जेम पोर्टल खरीदी को लेकर सामने आई अनियमितताओं ने उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन कुलसचिव को निलंबित कर दिया है। अब सबकी नजर विभागीय जांच पर टिकी है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट करेगी।

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