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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। दुर्ग शहर की देवभगत फार्मेसी और पाटन क्षेत्र के सिन्हा मेडिकल स्टोर पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गईं। इन दवाओं में बिना वैध दस्तावेजों के बेची जा रही नारकोटिक दवाएं शामिल थीं। इस कार्रवाई के बाद दोनों मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
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गोपनीय सूचना पर कार्रवाई
औषधि प्रशासन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के साथ मिलकर इन मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया। जांच में ट्रामाडोल (शक्तिशाली दर्द निवारक), कोडीन युक्त कफ सिरप (युवाओं में नशे के लिए दुरुपयोग), और एमटीपी किट (गैरकानूनी गर्भपात के लिए इस्तेमाल) जैसी प्रतिबंधित दवाएं बिना वैध बिल या रिकॉर्ड के पाई गईं। इन दवाओं को तुरंत जब्त कर लिया गया।
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"अवैध औषधि नियंत्रण अभियान" का हिस्सा
अवैध औषधि नियंत्रण अभियान के तहत यह कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। इस कार्रवाई का लक्ष्य नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर लगाम लगाना और जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस संबंध में औषधि नियंत्रक विभाग ने साफ कहा, “नशीली या गैरकानूनी दवाओं की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”
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आगे की जांच और कानूनी कदम
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दोनों मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही, इन स्टोर्स से जुड़े संभावित अवैध नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी दवाएं अक्सर युवाओं को नशे की लत में धकेलने और सामाजिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का कारण बनती हैं।
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जनता से सहयोग की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें किसी मेडिकल स्टोर में संदिग्ध गतिविधियां या नशीली दवाओं की अवैध बिक्री की जानकारी मिले, तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। यह कदम न केवल जनस्वास्थ्य की रक्षा करेगा, बल्कि समाज को नशे के खतरे से बचाने में भी मददगार होगा।
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