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छत्तीसगढ़ सरकार ने माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह विधेयक व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी और कारोबारी हितों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस संशोधन से व्यापारियों को कानूनी राहत,टैक्स मामलों का त्वरित समाधान और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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मुख्य बदलाव जो विधेयक में किए गए हैं:
इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर स्पष्टता
अब व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को सरलता से समझ और उपयोग कर सकेंगे। सेज, निर्यात और वेयरहाउस जैसे लेन-देन की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिससे भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।
रिवर्स चार्ज के तहत आईजीएसटी का बंटवारा संभव
संशोधन के बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) अब रिवर्स चार्ज से मिले क्रेडिट को अपनी अन्य शाखाओं में बांट सकेंगे। इससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।
अपील की प्रक्रिया हुई आसान
टैक्स डिमांड न होने वाली पेनाल्टी के मामलों में अपील के लिए जमा की जाने वाली राशि 25% से घटाकर 10% कर दी गई है। इससे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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वाउचर पर कर अब रिडीम के समय लगेगा
पहले वाउचर पर टैक्स कब लगेगा – इसे लेकर स्थिति साफ नहीं थी। अब यह तय कर दिया गया है कि वाउचर को रिडीम करते समय जीएसटी लगेगा, जिससे नियमों में स्पष्टता आई है।
तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर कड़ी निगरानी
अब इन उत्पादों के हर यूनिट पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करने पर उत्पाद से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। इससे ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म मजबूत होगा और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।
सेज में कारोबार को बढ़ावा
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में वेयरहाउस में रखे माल को फिजिकल मूवमेंट के बिना बेचने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इससे निवेश बढ़ेगा और ये क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
स्पष्ट परिभाषा: प्लांट और मशीनरी
अब 'प्लांट और मशीनरी' को एक साथ देखा जाएगा। इसमें 'भवन' शामिल नहीं होगा और उस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।
जीएसटी संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धियां:
- 2024-25 में जीएसटी से 16,299 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कुल कर संग्रह का 38% है।
- इस वर्ष 18% की वृद्धि दर के साथ राज्य देश में पहले स्थान पर रहा।
- ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रूपए की गई, जिससे 26% छोटे व्यापारियों को राहत मिली।
- 43,612 नए पंजीकरण हुए और अब यह प्रक्रिया 13 दिन से घटकर 2 दिन में पूरी की जा रही है।
- 33 जिलों में अब जीएसटी कार्यालय हैं, पहले केवल 15 जिलों में थे।
- AI, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से टैक्स चोरी पर सख्त निगरानी शुरू की गई है।
GST Amendment Bill 2025 CG News
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GST कानून में बदलाव
छत्तीसगढ़ सरकार का यह जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 राज्य में व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे व्यापारियों को राहत, कानून में स्पष्टता और राजस्व वृद्धि में मदद मिलेगी। साथ ही, छोटे व्यापारियों को सरल प्रक्रियाओं से जोड़कर आर्थिक विकास को नया रफ्तार मिलेगा।
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