छत्तीसगढ़ में कारोबार को मिलेगी रफ्तार! सरकार ने पारित किया जीएसटी संशोधन विधेयक 2025

छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया है।

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Harrison Masih
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CG Government passed GST Amendment Bill 2025 the sootr
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छत्तीसगढ़ सरकार ने माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। यह विधेयक व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी और कारोबारी हितों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस संशोधन से व्यापारियों को कानूनी राहत,टैक्स मामलों का त्वरित समाधान और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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मुख्य बदलाव जो विधेयक में किए गए हैं:

इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर स्पष्टता
अब व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को सरलता से समझ और उपयोग कर सकेंगे। सेज, निर्यात और वेयरहाउस जैसे लेन-देन की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिससे भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।

रिवर्स चार्ज के तहत आईजीएसटी का बंटवारा संभव
संशोधन के बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) अब रिवर्स चार्ज से मिले क्रेडिट को अपनी अन्य शाखाओं में बांट सकेंगे। इससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।

अपील की प्रक्रिया हुई आसान
टैक्स डिमांड न होने वाली पेनाल्टी के मामलों में अपील के लिए जमा की जाने वाली राशि 25% से घटाकर 10% कर दी गई है। इससे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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वाउचर पर कर अब रिडीम के समय लगेगा
पहले वाउचर पर टैक्स कब लगेगा – इसे लेकर स्थिति साफ नहीं थी। अब यह तय कर दिया गया है कि वाउचर को रिडीम करते समय जीएसटी लगेगा, जिससे नियमों में स्पष्टता आई है।

तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर कड़ी निगरानी
अब इन उत्पादों के हर यूनिट पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करने पर उत्पाद से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। इससे ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म मजबूत होगा और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

सेज में कारोबार को बढ़ावा
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में वेयरहाउस में रखे माल को फिजिकल मूवमेंट के बिना बेचने पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इससे निवेश बढ़ेगा और ये क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

स्पष्ट परिभाषा: प्लांट और मशीनरी
अब 'प्लांट और मशीनरी' को एक साथ देखा जाएगा। इसमें 'भवन' शामिल नहीं होगा और उस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।

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जीएसटी संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धियां:

  • 2024-25 में जीएसटी से 16,299 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो कुल कर संग्रह का 38% है।
  • इस वर्ष 18% की वृद्धि दर के साथ राज्य देश में पहले स्थान पर रहा।
  • ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रूपए की गई, जिससे 26% छोटे व्यापारियों को राहत मिली।
  • 43,612 नए पंजीकरण हुए और अब यह प्रक्रिया 13 दिन से घटकर 2 दिन में पूरी की जा रही है।
  • 33 जिलों में अब जीएसटी कार्यालय हैं, पहले केवल 15 जिलों में थे।
  • AI, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से टैक्स चोरी पर सख्त निगरानी शुरू की गई है।

GST Amendment Bill 2025 CG News

इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्पष्टता
विधेयक में SEZ, निर्यात और वेयरहाउस जैसे लेन-देन की स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे व्यापारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना आसान होगा।

रिवर्स चार्ज का आसान वितरण
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) अब रिवर्स चार्ज से प्राप्त क्रेडिट को अपनी अन्य शाखाओं में बांट सकेंगे, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में सहूलियत बढ़ेगी।

अपील प्रक्रिया में राहत
टैक्स न होने पर जुर्माने से जुड़े मामलों में अपील के लिए आवश्यक जमा राशि 25% से घटाकर 10% कर दी गई है, जिससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

वाउचर टैक्स पर स्पष्ट नियम
अब वाउचर पर GST उसी समय लगेगा जब उसे रिडीम किया जाएगा, जिससे टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी।

तंबाकू उत्पादों पर सख्ती
हर तंबाकू उत्पाद पर QR कोड अनिवार्य किया गया है, जिससे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मजबूत होगा और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

GST कानून में बदलाव

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छत्तीसगढ़ सरकार का यह जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 राज्य में व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे व्यापारियों को राहत, कानून में स्पष्टता और राजस्व वृद्धि में मदद मिलेगी। साथ ही, छोटे व्यापारियों को सरल प्रक्रियाओं से जोड़कर आर्थिक विकास को नया रफ्तार मिलेगा।

FAQ

छत्तीसगढ़ GST संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका उद्देश्य व्यापार और टैक्स प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और कारोबारी हितों के अनुकूल बनाना है, ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिले और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में क्या बदलाव किए गए हैं?
अब SEZ, निर्यात और वेयरहाउस से जुड़े लेन-देन की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिससे व्यापारी ITC का उपयोग आसानी से और सही तरीके से कर सकें।
वाउचर पर टैक्स को लेकर क्या नया नियम है?
उत्तर: अब GST वाउचर को रिडीम करते समय लगेगा, जिससे टैक्स की समयसीमा और प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है।

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